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अलीगढ़ : सोनिया गांधी और अधीर रंजन के खिलाफ अब कोर्ट में अर्जी
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राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की विवादित टिप्पणी मामले में अब अदालत में अर्जी दायर की गई है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, अधीर रंजन सहित कुछ स्थानीय कांग्रेसजनों को भी आरोपी बनाया गया है। इस याचिका में पुलिस द्वारा सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया है।
यह याचिका भाजपा अनुसूचित मोर्चा ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी व गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा देहली गेट के प्रबंधक भगत सिंह भगवासिया ने अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता के जरिये दायर की है। इस पर अदालत ने थाना पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।
अदालत में दायर याचिका में भगत सिंह भगवासिया ने कहा है कि आदिवासी समाज की द्रोपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा अपनी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर विवादित टिप्पणी की गई। यह बयान स्वयं उन्होंने 28 जुलाई को टीवी पर देखा और 29 जुलाई को विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ा। इसके बाद वह किसी काम से गुरुद्वारा जा रहे थे, तभी खटीकान चौराहे पर कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष नौशाद कुरैशी आदि मिल गए। इस दौरान इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने अपनी पार्टी की नेता व नीतियों को लेकर तमाम तरह की ऐसी बातें कहीं, जिससे वह बेहद आहत हुए। उनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई, मगर सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता के अनुसार इस मामले में एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायालय ने थाना पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए अब 19 अगस्त तारीख नियत की है।
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यह याचिका भाजपा अनुसूचित मोर्चा ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी व गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा देहली गेट के प्रबंधक भगत सिंह भगवासिया ने अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता के जरिये दायर की है। इस पर अदालत ने थाना पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।
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अदालत में दायर याचिका में भगत सिंह भगवासिया ने कहा है कि आदिवासी समाज की द्रोपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा अपनी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर विवादित टिप्पणी की गई। यह बयान स्वयं उन्होंने 28 जुलाई को टीवी पर देखा और 29 जुलाई को विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ा। इसके बाद वह किसी काम से गुरुद्वारा जा रहे थे, तभी खटीकान चौराहे पर कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष नौशाद कुरैशी आदि मिल गए। इस दौरान इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने अपनी पार्टी की नेता व नीतियों को लेकर तमाम तरह की ऐसी बातें कहीं, जिससे वह बेहद आहत हुए। उनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई, मगर सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता के अनुसार इस मामले में एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायालय ने थाना पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए अब 19 अगस्त तारीख नियत की है।
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