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Aligarh News: शपथ पत्र में शैक्षणिक योग्यता छिपाने के आरोप पर सांसद सतीश गौतम को नोटिस
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सतीश गौतम।
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान नामांकन पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता छिपाने के आरोप से जुड़े मामले में सांसद सतीश गौतम को जनपद के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-2) की अदालत ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने सांसद से 27 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने सांसद को निर्देश दिया है कि यदि उन्हें याचिका में लगाए गए आरोपों और तथ्यों के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज करानी है, तो वह 27 जुलाई से पहले न्यायालय के समक्ष अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की गई है।
मामला 2024 के लोकसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि शपथ पत्र भरते समय सांसद सतीश गौतम ने अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी छिपाई थी। इसी को आधार बनाकर भ्रष्टाचार विरोधी सेना पार्टी से पूर्व सांसद प्रत्याशी केशव देव गौतम ने 21 मार्च 2025 को अलीगढ़ के एमपी-एमएलए कोर्ट का रुख किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अब सांसद से उनका रुख स्पष्ट करने को कहा है। मामले में सांसद ने खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं दिया।
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अदालत ने सांसद को निर्देश दिया है कि यदि उन्हें याचिका में लगाए गए आरोपों और तथ्यों के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज करानी है, तो वह 27 जुलाई से पहले न्यायालय के समक्ष अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की गई है।
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मामला 2024 के लोकसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि शपथ पत्र भरते समय सांसद सतीश गौतम ने अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी छिपाई थी। इसी को आधार बनाकर भ्रष्टाचार विरोधी सेना पार्टी से पूर्व सांसद प्रत्याशी केशव देव गौतम ने 21 मार्च 2025 को अलीगढ़ के एमपी-एमएलए कोर्ट का रुख किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अब सांसद से उनका रुख स्पष्ट करने को कहा है। मामले में सांसद ने खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं दिया।
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