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Lok Adalat: नौ सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 30 अगस्त से पहले मांगी मामलों की सूची
Thu, 24 Aug 2023 09:41 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 24 Aug 2023 09:41 PM IST
सार
लोक अदालत में न्यायालयों, विभागों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों, फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली, वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम, जलकर वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा संबंधित वाद, अन्य दीवानी वाद सुलझाए जा सकते हैं।
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विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक करते जिला न्यायधीश संजीव कुमार
- फोटो : संवाद
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विस्तार
आगामी नौ सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील पर किया जाएगा। इसकी सफलता के लिए बृहस्पतिवार को जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विश्राम कक्ष में एक बैठक हुई।
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जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के निर्देशन में नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज कोर्ट संख्या- एक मनोज कुमार अग्रवाल सहित न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला न्यायाधीश ने कहा कि चिन्हित किए गए मामले कम हैं, जिनकी संख्या और बढ़ाई जाए। मामलों की सूची प्राधिकरण कार्यालय में 30 अगस्त से पूर्व उपलब्ध करा दें। जिससे ज्यादा से ज्यादा मामले निस्तारित हो सकें।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों, विभागों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों, फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली, वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम, जलकर वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा संबंधित वाद, अन्य दीवानी वाद सुलझाए जा सकते हैं। इस मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है।
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