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Aligarh News: 20 साल तक दी किस्त, मांगी मासिक पेंशन, एलआईसी ने किया मना, स्थायी लोक अदालत ने दिया यह आदेश

Tue, 24 Jun 2025 09:54 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 24 Jun 2025 09:54 PM IST
सार

मुकेश कुमार वार्ष्णेय ने 1998 में एलआईसी पॉलिसी ली। 20 वर्ष तक मासिक किस्त दी। 2018 में उसने मासिक पेंशन 3175 रुपये किस्त के भुगतान का अनुरोध किया तो एलआईसी ने नियम पूरे न करने का हवाला दे दिया। 

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LIC will have to give monthly pension
अदालत - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

अलीगढ़ की स्थायी लोक अदालत ने एलआईसी को कनवरीगंज के बुजुर्ग को मासिक पेंशन भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शंकर लाल, सदस्य सत्यदेव व आरती की संयुक्त पीठ ने दिए हैं।

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प्रकरण के अनुसार कनवरीगंज के मुकेश कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि उन्होंने 1998 में एलआईसी पॉलिसी ली थी। इसमें 20 वर्ष तक मासिक किस्त का भुगतान किया। 2018 में उसने मासिक पेंशन 3175 रुपये किस्त के भुगतान का अनुरोध किया तो एलआईसी ने नियम पूरे न करने का हवाला दे दिया। 
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इसके खिलाफ मुकेश कुमार वार्ष्णेय स्थायी लोक अदालत गए। जहां सुनवाई करते हुए एलआईसी को मासिक पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

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