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अलीगढ़ः चारागाह में दर्ज हुई अवैध कब्जे से मुुक्त कराई जमीन
Fri, 15 Apr 2022 01:00 AM IST
राजेश सिंह
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
Published by: राजेश सिंह
Updated Fri, 15 Apr 2022 01:00 AM IST
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थाना क्वार्सी क्षेत्र के गांव बरहेती में अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई 24 बीघा भूमि को चारागाह के रूप में दर्ज करा दिया गया है। एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल की कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है।
तहसील कोल क्षेत्र के गांव बरहेती में चारागाह की गाटा संख्या 102 पर अवैध कब्जों को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी। आरोप था कि इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लॉट बेचे जा रहे हैं। एसडीएम कोल संजीव ओझा ने तहसीलदार कोल डॉ. गजेंद्र पाल सिंह से जांच कराई। जांच में साफ हुआ कि इस गाटा संख्या की नौ बीघा जमीन सरकारी है और गलत तरीके से इस पर प्लॉटिंग की जा रही है।
तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम कोल ने इसकी रिपोर्ट डीएम को भेज दी। उधर 29 मार्च को तहसीलदार कोल डॉ. गजेंद्र पाल सिंह ने राजस्व टीम के साथ जेसीबी की मदद से अवैध कब्जों को ध्वस्त कराकर जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। चारागाह की इस जमीन से एडीएम सिटी कोर्ट से स्थगन के आदेशों के बाद भी कब्जा हटवाया गया था।
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एक दिन पहले ही कोर्ट से स्थगन आदेश जारी किया गया था। यथा स्थिति के आदेशों के बाद भी तहसीलदार ने इसके खिलाफ जाकर जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। इस मामले में शिकायत के बाद तहसीलदार कोल का जवाब-तलब किया गया था। एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि बरहेती गांव की 24 बीघा जमीन चारागाह के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। जबकि मामले की शिकायत करने वालों को कोर्ट से कोई लाभ नहीं मिल सका है।
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तहसील कोल क्षेत्र के गांव बरहेती में चारागाह की गाटा संख्या 102 पर अवैध कब्जों को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी। आरोप था कि इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लॉट बेचे जा रहे हैं। एसडीएम कोल संजीव ओझा ने तहसीलदार कोल डॉ. गजेंद्र पाल सिंह से जांच कराई। जांच में साफ हुआ कि इस गाटा संख्या की नौ बीघा जमीन सरकारी है और गलत तरीके से इस पर प्लॉटिंग की जा रही है।
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तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम कोल ने इसकी रिपोर्ट डीएम को भेज दी। उधर 29 मार्च को तहसीलदार कोल डॉ. गजेंद्र पाल सिंह ने राजस्व टीम के साथ जेसीबी की मदद से अवैध कब्जों को ध्वस्त कराकर जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। चारागाह की इस जमीन से एडीएम सिटी कोर्ट से स्थगन के आदेशों के बाद भी कब्जा हटवाया गया था।
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एक दिन पहले ही कोर्ट से स्थगन आदेश जारी किया गया था। यथा स्थिति के आदेशों के बाद भी तहसीलदार ने इसके खिलाफ जाकर जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। इस मामले में शिकायत के बाद तहसीलदार कोल का जवाब-तलब किया गया था। एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि बरहेती गांव की 24 बीघा जमीन चारागाह के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। जबकि मामले की शिकायत करने वालों को कोर्ट से कोई लाभ नहीं मिल सका है।