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Aligarh: हाईट बिल्डटेक बिल्डर को तय प्लॉट पर बनाकर देने होंगे मकान, अदालत ने दिया आदेश, यह है मामला

Sun, 23 Mar 2025 11:26 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sun, 23 Mar 2025 11:26 AM IST
सार

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रामघाट रोड, निर्माण ठेकेदार हरदुआगंज के गिरीश शर्मा व हाईट बिल्डटेक के स्वामी स्वर्गीय मनोज शर्मा की पत्नी मोनिका शर्मा ने उनकी सोसायटी में मकान के लिए सौदा किया। तय सौदा के बाद मकान नहीं मिले।

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Height Buildtech builder will have to construct houses on the fixed plot
स्थाई लोक अदालत - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

अलीगढ़ में तालानगरी क्षेत्र के हाईट बिल्डटेक बिल्डर द्वारा विकसित की गई कालोनी में दो याचिकाकर्ताओं को तय सौदा के अनुसार मकान न मिलने पर स्थायी लोक अदालत ने आदेश दिया है। जिसमें दोनों याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा तय किए गए प्लाट पर मकान बनाकर देने होंगे। यह आदेश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शंकरलाल, सदस्य सत्यदेव व आरती की पीठ ने संयुक्त रूप से दिया है।

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इस मामले में नगला विधि जरगवां डिबाई बुलंदशहर के श्योराज सिंह व सत्येंद्र पाल सिंह ने अलग-अलग याचिका दायर की। इसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रामघाट रोड, निर्माण ठेकेदार हरदुआगंज के गिरीश शर्मा व हाईट बिल्डटेक के स्वामी स्वर्गीय मनोज शर्मा की पत्नी मोनिका शर्मा निवासी अवंतिका किशनपुर को आरोपी बनाया गया।
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इसमें कहा गया कि दोनों ने उनकी सोसायटी में मकान के लिए सौदा किया। दोनों ने कुछ रकम खुद अपने पास से चेक के जरिये दी। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के जरिये ऋण से दिलाई। तय सौदा के बाद आज तक वे कंपनी को ऋण का भुगतान कर चुके हैं। लेकिन उन्हें मकान नहीं मिले हैं। दोनों ने रकम वापसी का अनुरोध याचिका में किया था। जिस पर सुनवाई के बाद पीठ ने विपक्षी नंबर दो व तीन को निर्देशित किया है कि वह दोनों को मकान निर्माण कराकर दें।

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