फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Woman accused of rape kidnapped

महिला को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी बरी

Sun, 31 Jan 2016 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अलीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो/अलीगढ़ Updated Sun, 31 Jan 2016 01:58 AM IST
विज्ञापन
महानगर के नगला तिकौना की मकान स्वामी महिला को अगवा कर किरायेदारों द्वारा दुष्कर्म किए जाने के दोनों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला एडीजे फास्ट ट्रैक के न्यायालय से सुनाया गया है। इस मामले में खास बात है कि पीड़िता की दौरान-ए-परीक्षण मृत्यु हो गई, जिसके चलते वह गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं हो सकी।
विज्ञापन


बचाव पक्ष के अधिवक्ता आरके तिवारी व राजकुमार लाहौर के अनुसार 22 सितंबर 2014 को महिला अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाने की कहकर निकली। मगर देर रात तक नहीं लौटी। परिजनों की तलाश के बाद भी सफलता नहीं मिली। देर रात पुलिस को सूचना दी। इसी बीच सुबह तड़के मथुरा से एक फोन आया, जिसमें महिला के वहां बेहोश मिलने की जानकारी दी।
विज्ञापन


इस पर महिला को यहां लाकर दीनदयाल में भर्ती कराया। महिला ने अपने साथ मुकेश सैनी निवासी किशोर नगर मथुरा व जानकीशरण गोविंद विहार हाईवे मथुरा पर अपहरण व दुष्कर्म का आरोप लगाया। इसके कुछ दिन बाद महिला की मृत्यु हो गई। इनमें से एक आरोपी मुकेश पीड़ित का किरायेदार था। सत्र परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों के आगे साक्ष्य नहीं टिक पाए और आरोपियों को बरी कर दिया गया। दोनों आरोपी जेल में थे, जिनकी रिहाई के आदेश भी दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed