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लाखों के फर्जीवाड़े में शिवानी स्टील के स्वामी गिरफ्तार

Wed, 21 Nov 2018 02:06 AM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़ Updated Wed, 21 Nov 2018 02:06 AM IST
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Shivani Steel owner arrested in fake currency worth lakhs
GST, Tax
लाखों के फर्जीवाड़े के आरोप में शिवानी स्टील के मालिक अंकित गर्ग पुत्र प्रकाश चंद्र गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाणिज्य कर विभाग की एसबीआई की इस कार्रवाई से शहर के व्यापारियों में खलबली मच गई है। यह जीएसटी के तहत पहली गिरफ्तारी है। 
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वाणिज्य कर विभाग एसआईबी के ज्वाइंट कमिश्नर एचपी राव दीक्षित के नेतृत्व में अंकित गर्ग के तालागनरी स्थित शिवानी स्टील एवं साई आश्रम के नजदीक स्थित गुरु रामदास नगर स्थित उनके आवास पर अधिकारियों ने छापेमारी की। शिवानी स्टील द्वारा आयरन स्टील की ट्रेडिंग दर्शाई जा रही थी। अधिकारियों ने जांच में पाया कि इनके द्वारा वास्तविक व्यापार नहीं किया जा रहा है। दूसरे को लाभ देने के लिए फर्जी बिल जारी कर दिया जाता है। जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि जुलाई में करीब 39.49 लाख की एमएस बिलेट की बिक्री दर्शायी गई है, जबकि खरीद का कोई प्रमाण नहीं है। फार्म स्वामी द्वारा साल में करीब 89 लाख की एमएस बिलेट की खरीद दर्शाई गई है जबकि 2.13 करोड़ की बिक्री दर्शाई गई है।
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ज्वाइंट कमिश्नर एचपी राव दीक्षित ने बताया कि इससे स्पष्ट हो गया कि करीब 1.20 करोड़ की बिना माल बिलिंग की गई है। उन्होंने बताया कि फार्म स्वामी द्वारा कुल 17 करोड़ की खरीद एवं 19 करोड़ की बिक्री दर्शाई गई है। इस मामले में करीब 6 करोड़ की आईटीसी की गड़बड़ी की आशंका है। फार्म स्वामी अंकित गर्ग को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस मामले में थाना हरदुआगंज में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिवानी स्टील्स, एलडी गोयल स्टील्स, तरुण एलॉएज, किरण इंटरप्राइजेज तथा श्री राठी स्टील द्वारा दुरभिसंधि करके करापवंचन के उद्देश्य से बोगस तरीके से आईटीसी का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से राजकोष के विरुद्ध षडयंत्र किया गया जो आईपीसी की धारा 420, 424, 467, 468 तथा 120 बी एवं यूपीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 122 व 132 तथा केंद्रीय जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 122 व 132 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।  
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