{"_id":"5a38277c4f1c1bca678c25dc","slug":"kidnapping-and-rape-case-accused-imprisonment-for-ten-years","type":"story","status":"publish","title_hn":"किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में दस साल की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में दस साल की कैद
ब्यूूराे, अमर उजाला, अलीगढ़।
Updated Tue, 19 Dec 2017 02:10 AM IST
विज्ञापन
Court on Dengue
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महानगर के सासनी गेट की भुजपुरा बाईपास मदीना कॉलोनी की किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अच्छेलाल सरोज के न्यायालय ने सजा सुनाई है। एक आरोपी को दस साल और दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमोद कुमार तोमर के अनुसार 15 वर्षीय किशोरी को 25 जनवरी 2010 को आरोपी शहंशाह निवासी भुजपुरा, इरफान व सोनू निवासी मुस्ताक नगर अगवा कर ले गए थे। इस मामले में मुकदमे के आधार पर किशोरी को बरामद कर पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के तहत चार्जशीट दायर की थी। इस मामले में शहंशाह को दस साल की सजा व तीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है, जबकि अन्य दोनों को सात-सात साल की सजा व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमोद कुमार तोमर के अनुसार 15 वर्षीय किशोरी को 25 जनवरी 2010 को आरोपी शहंशाह निवासी भुजपुरा, इरफान व सोनू निवासी मुस्ताक नगर अगवा कर ले गए थे। इस मामले में मुकदमे के आधार पर किशोरी को बरामद कर पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के तहत चार्जशीट दायर की थी। इस मामले में शहंशाह को दस साल की सजा व तीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है, जबकि अन्य दोनों को सात-सात साल की सजा व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन