{"_id":"5aa6e61e4f1c1ba8758b50ed","slug":"81520887326-aligarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुनीर के साथी समीर ककराला की रासुका अवधि बढ़ेगी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
मुनीर के साथी समीर ककराला की रासुका अवधि बढ़ेगी
Updated Tue, 13 Mar 2018 02:12 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
महानगर के प्रमुख कारोबारी घराने रोशनी लाइट व होटल के स्वामी के बीबीए छात्र बेटे आदिल (22) की हत्या के आरोपी कुख्यात शूटर मुनीर के दोस्त समीर ककराला की रासुका अवधि तीन माह के लिए और बढ़ेगी। इस संबंध में पुलिस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने संस्तुति करते हुए रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है।
बता दें कि एएमयू छात्र रहे समीर ने कॉलरबाजी में केला नगर चौराहे पर आदिल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था।
वाकया 18 अगस्त 2016 की देर शाम का है, जब रोशनी होटल परिवार के आदिल की हत्या कर दी गई। सपा जिला उपाध्यक्ष सगीर के भतीजे की हत्या के बाद यहां बवाल भी हुआ था।
इस हत्या में मुनीर के दोस्त समीर पुत्र औसाफ खान निवासी ककराला थाना अल्लापुर बदायूं को नामजद किया गया, जिसे पुलिस ने करीब एक माह बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा।
विज्ञापन
बाद में पुलिस ने समीर पर रासुका के तहत कार्रवाई की। 9 माह के लिए हुई यह रासुका कार्रवाई शासन स्तर की कमेटी ने कन्फर्म कर दी, जिसके चलते हाईकोर्ट से भी उसकी जमानत खारिज कर दी गई।
अब चूंकि उसकी अवधि खत्म होने जा रही थी, इसलिए पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर वह जमानत आदि पर बाहर आ जाता है तो मुकदमे के गवाहों, वादी आदि को डरा धमकाकर प्रभावित कर सकता है।
जिलाधिकारी ऋषिकेश भाष्कर याशोद ने प्रदेश के गृह विभाग के विशेष सचिव को अपना संस्तुति पत्र भेजा है, जिसमें समीर की रासुका अवधि बढ़ाए जाने की संस्तुति की है। बता दें कि समीर अभी जेल में है।
विज्ञापन
महानगर के प्रमुख कारोबारी घराने रोशनी लाइट व होटल के स्वामी के बीबीए छात्र बेटे आदिल (22) की हत्या के आरोपी कुख्यात शूटर मुनीर के दोस्त समीर ककराला की रासुका अवधि तीन माह के लिए और बढ़ेगी। इस संबंध में पुलिस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने संस्तुति करते हुए रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है।
बता दें कि एएमयू छात्र रहे समीर ने कॉलरबाजी में केला नगर चौराहे पर आदिल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था।
वाकया 18 अगस्त 2016 की देर शाम का है, जब रोशनी होटल परिवार के आदिल की हत्या कर दी गई। सपा जिला उपाध्यक्ष सगीर के भतीजे की हत्या के बाद यहां बवाल भी हुआ था।
विज्ञापन
इस हत्या में मुनीर के दोस्त समीर पुत्र औसाफ खान निवासी ककराला थाना अल्लापुर बदायूं को नामजद किया गया, जिसे पुलिस ने करीब एक माह बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा।
विज्ञापन
बाद में पुलिस ने समीर पर रासुका के तहत कार्रवाई की। 9 माह के लिए हुई यह रासुका कार्रवाई शासन स्तर की कमेटी ने कन्फर्म कर दी, जिसके चलते हाईकोर्ट से भी उसकी जमानत खारिज कर दी गई।
अब चूंकि उसकी अवधि खत्म होने जा रही थी, इसलिए पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर वह जमानत आदि पर बाहर आ जाता है तो मुकदमे के गवाहों, वादी आदि को डरा धमकाकर प्रभावित कर सकता है।
जिलाधिकारी ऋषिकेश भाष्कर याशोद ने प्रदेश के गृह विभाग के विशेष सचिव को अपना संस्तुति पत्र भेजा है, जिसमें समीर की रासुका अवधि बढ़ाए जाने की संस्तुति की है। बता दें कि समीर अभी जेल में है।