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महिला को जिंदा जलाने में पति के दोस्त को उम्रकैद

Fri, 03 Aug 2018 01:52 AM IST
Updated Fri, 03 Aug 2018 01:52 AM IST
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महिला को जिंदा जलाने में पति के दोस्त को उम्रकैद
क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
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पिसावा के डेटा खुर्द में महिला को केरोसिन डालकर जिंदा जलाकर मारने की घटना के आरोपी महिला के पति के दोस्त को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-प्रथम संतोष कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय से सुनाया गया है। सत्र परीक्षण के दौरान आरोपी पति की मौत हो चुकी है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ एडीजीसी चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार घटना वादी श्यौराज सिंह निवासी कैमथल गोंडा ने 11 अगस्त 2005 को पिसावा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बहन सावित्री देवी की शादी घटना से करीब 15 साल पहले पिसावा के डेटा खुर्द निवासी रमेश संग हुई थी।
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मगर रमेश उसे अक्सर शराब के नशे में उत्पीड़ित किया करता था और मारपीट करता था। इसकी शिकायतें मिलने पर वह 11 अगस्त 2005 को उसे बुलाने डेटा खुर्द गए थे। वह पहले घर पहुंचे तो वहां रमेश ने उन्हें फटकार दिया।
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इसके बाद वह रमेश के भाई व पिता से मिलने खेतों पर गए और जब वहां से लौट रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि रमेश उनकी बहन सावित्री पर केरोसिन डाल रहा था और उसके दोस्त रवि पुत्र कलूटी ने आग लगाई थी।

इस दौरान वह चीखते चिल्लाते रह गए। इस तरह दिनदहाड़े जिंदा जलाई गई सावित्री को आनन-फानन मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मुकदमे में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बाद में चार्जशीट पेश कर दी।

दौरान-ए-सत्र परीक्षण के दौरान करीब चार साल पहले रमेश की मौत हो गई। अब साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी रवि को उम्रकैद व जुर्माने से दंडित किया है।


अपहरण के दो आरोपियों की जमानत खारिज
एडीजे तृतीय सुरेंद्र सिंह के न्यायालय से किशोरियों व युवतियों को बहला कर अगवा करने के दो मुकदमों में तीन आरोपियों की जमानत खारिज की है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी गोपाल सिंह राना के अनुसार पहले प्रकरण में रंजीत व रवि निवासी न्यू राजेंद्र नगर बन्नादेवी की व दूसरे प्रकरण में छोटू उर्फ लेखराज निवासी नगला जसुआ गोंडा की जमानत खारिज की गई है।
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