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महिला को निर्वस्त्र करने वाली खबर
Updated Tue, 31 Jul 2018 02:16 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
थाना देहलीगेट क्षेत्र की एक कालोनी में महिला को निर्वस्त्र करने के बाद घर से खींचने के प्रकरण में क्षेत्राधिकारी से कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। इस प्रकरण में महिला ने थाने से इंसाफ न मिलने पर कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मारपीट व जानलेवा हमले का भी आरोप लगाया था।
पीड़िता पक्ष के वकील सरदार मुकेश सैनी ने बताया कि 14 जून की दोपहर दो बजे के लगभग महिला अपने मुकदमे की तारीख कर दीवानी से घर पहुंची थी। इस दौरान विनोद, नितिन, मुकेश आदि ने पुरानी रंजिश में घर में घुस आए।
यहां आरोप है किपहले तो आरोपियों ने मारपीट की, इसके बाद घर में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं उसके गले में साड़ी का फंदा डालकर जान से मारने का भी प्रयास किया। उक्त प्रकरण में महिला ने पुलिस को फोन भी करना चाहा, लेकिन हमलावरों ने मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद महिला को निर्वस्त्र ही घर से बाहर खींचने लगे।
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पड़ोसियों ने महिला को आरोपियों से बचाया। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंची। जबकि थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अधिवक्ता मुकेश सैनी के अनुसार दस नवंबर 2017 को न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ वाद दायर किया गया था।
इस वाद से चिढ़कर ही आरोपियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया। महिला की याचिका पर एसीजेएम-नौ की कोर्ट ने सीओ द्वितीय से प्रकरण के संबंध में 15 दिन में आख्या तलब की है।
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थाना देहलीगेट क्षेत्र की एक कालोनी में महिला को निर्वस्त्र करने के बाद घर से खींचने के प्रकरण में क्षेत्राधिकारी से कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। इस प्रकरण में महिला ने थाने से इंसाफ न मिलने पर कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मारपीट व जानलेवा हमले का भी आरोप लगाया था।
पीड़िता पक्ष के वकील सरदार मुकेश सैनी ने बताया कि 14 जून की दोपहर दो बजे के लगभग महिला अपने मुकदमे की तारीख कर दीवानी से घर पहुंची थी। इस दौरान विनोद, नितिन, मुकेश आदि ने पुरानी रंजिश में घर में घुस आए।
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यहां आरोप है किपहले तो आरोपियों ने मारपीट की, इसके बाद घर में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं उसके गले में साड़ी का फंदा डालकर जान से मारने का भी प्रयास किया। उक्त प्रकरण में महिला ने पुलिस को फोन भी करना चाहा, लेकिन हमलावरों ने मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद महिला को निर्वस्त्र ही घर से बाहर खींचने लगे।
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पड़ोसियों ने महिला को आरोपियों से बचाया। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंची। जबकि थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अधिवक्ता मुकेश सैनी के अनुसार दस नवंबर 2017 को न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ वाद दायर किया गया था।
इस वाद से चिढ़कर ही आरोपियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया। महिला की याचिका पर एसीजेएम-नौ की कोर्ट ने सीओ द्वितीय से प्रकरण के संबंध में 15 दिन में आख्या तलब की है।