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मिल्क बार कर्मी की हत्या के आरोपी को उम्रकैद

Sat, 24 Nov 2018 01:27 AM IST
Updated Sat, 24 Nov 2018 01:27 AM IST
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मिल्क बार कर्मी की हत्या के आरोपी को उम्रकैद
क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
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महानगर के मैरिस रोड पर मिल्क बार रेस्टोरेंट के कर्मचारी की हत्या के मुकदमे में आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे-11 अजय कुमार त्रिपाठी द्वितीय के न्यायालय से सुनाया गया है। बता दें कि इस हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश पनपा था और हंगामा भी हुआ था। बाद में पुलिस ने जैसे-तैसे लोगों को शांत कर मुकदमे में कार्रवाई की थी।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी शैलेंद्र कुमार अग्रवाल के अनुसार घटना 9 मई 2014 की है, जब शीशियापाड़ा गांधीपार्क निवासी हेमंत व उसका भाई रोहित मिल्क बार से काम कर घर लौट रहे थे।
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तभी रात में मैरिस रोड पेट्रोल पंप के सामने रोहित को बाइक सवार ने गोली मार दी। इसके बाद अंधेरे में हमलावर भाग गया, जबकि रोहित ने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। मुकदमे में पुलिस ने शीशियापाड़ा के ही सौरभ पुत्र महेंद्र सिंह को तमंचा सहित गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया था। आपसी रंजिश में हत्या की वजह बताई थी।
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अदालत में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को उम्रकैद व 55 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं मुआवजे में से आधी रकम पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।

चंडौस में डेयरीकर्मी की हत्या में उम्रकैद
एडीजे-दस अनिल कुमार सिंह के न्यायालय से चंडौस के हत्या के मुकदमे में आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी योगेंद्र शर्मा के अनुसार घटना दिनांक 6 अक्तूबर 2014 की है, जब गांव ताजपुर निवासी लवकुश सबलपुर दूध की डेयरी से ड्यूटी पूरी कर लौट रहा था। तभी उसकी गांव की रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मुकदमे में भाई की ओर से प्रेमपाल, राम दयाल, वीनेश व हरेंद्र निवासीगण ताजपुर को नामजद कराया गया। इस मुकदमे में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर प्रेमपाल, वीनेश व हरेंद्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद से दंडित किया है। वहीं 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। मुआवजे से आधि रकम पीड़ित परिवार को देने के आदेश भी दिए हैं।


बल्वे में हुई मौत में दस साल की सजा
एडीजे-5 संजय सिंह प्रथम के न्यायालय से खैर के गांव कसीसों में आपसी रंजिश में हमले में मारे गए किसान की मौत के मुकदमे में आरोपियों को दस साल की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के अनुसार घटना 27 मार्च 2016 की शाम साढ़े सात बजे की है, जब गांव कसीसों निवासी कृष्ण कुमार अपने परिवार व रिश्तेदारों संग दरवाजे पर बैठे थे। तभी नामजद हमलावर होकर आए गए और रंजिशन लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान पीटने के साथ उन्हें गोली भी मारी गई। इसी हमले में उनकी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। इस मुकदमे में गांव के ही कृष्ण गोपाल, सुशील कुमार उर्फ छंगा, प्रशांत उर्फ पुष्पेंद्र, आलू उर्फ नितेश व मुनेश देवी को नामजद किया था। अदालत में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर मुकदमे को गैर इरादतन हत्या का आरोपी करार दिया है। वहीं आरोपी कृष्ण गोपाल व मुनेश देवी को सात-सात साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं प्रशांत व नितेश को दस-दस साल की सजा व 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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