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दिनदहाड़े लूट के बाद हत्या में दो को उम्रकैद
Updated Wed, 20 Jun 2018 01:48 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
पालीमुकीमपुर क्षेत्र में गांव रायपुर के पास बाइक सवार कासगंज के दंपती से लूट के दौरान पति की हत्या के मुकदमे में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश पीके सिंह के न्यायालय से सुनाया गया है और आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ.अबसार किदवई के अनुसार घटना 10 सितंबर 2011 की है, जब दयासरन निवासी हरियाठेर थाना ढोलना कासगंज अपनी पत्नी हेमलता व सास सावित्री देवी संग अपनी साली के गांव मूड़ाखेड़ा रामघाट बुलंदशहर से लौट रहा था।
तभी गांव रायपुर के पास नकाबपोश बदमाशों ने रोककर महिला से लूटपाट की और विरोध व एक बदमाश को दबोचने पर दूसरे ने दयासरन को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसी बीच एक बदमाश का नकाब खुलने पर उसे हेमलता ने पहचान लिया।
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बाद में घटना का मुकदमा दयारसन के भाई निरंजन ने दर्ज कराया, जिसमें आरोपी उमेश यादव निवासी कांति नगर पीपल वाली गली दादों व रामचंद्र गांव चंदियाना रामपुर पालीमुकीमपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। इन दिनों रामचंद्र जमानत पर बाहर था। मुकदमा सत्र परीक्षण के लिए जिला न्यायालय में आया, जहां साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों को हत्या व लूट का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने से दंडित किया है।
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पालीमुकीमपुर क्षेत्र में गांव रायपुर के पास बाइक सवार कासगंज के दंपती से लूट के दौरान पति की हत्या के मुकदमे में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश पीके सिंह के न्यायालय से सुनाया गया है और आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ.अबसार किदवई के अनुसार घटना 10 सितंबर 2011 की है, जब दयासरन निवासी हरियाठेर थाना ढोलना कासगंज अपनी पत्नी हेमलता व सास सावित्री देवी संग अपनी साली के गांव मूड़ाखेड़ा रामघाट बुलंदशहर से लौट रहा था।
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तभी गांव रायपुर के पास नकाबपोश बदमाशों ने रोककर महिला से लूटपाट की और विरोध व एक बदमाश को दबोचने पर दूसरे ने दयासरन को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसी बीच एक बदमाश का नकाब खुलने पर उसे हेमलता ने पहचान लिया।
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बाद में घटना का मुकदमा दयारसन के भाई निरंजन ने दर्ज कराया, जिसमें आरोपी उमेश यादव निवासी कांति नगर पीपल वाली गली दादों व रामचंद्र गांव चंदियाना रामपुर पालीमुकीमपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। इन दिनों रामचंद्र जमानत पर बाहर था। मुकदमा सत्र परीक्षण के लिए जिला न्यायालय में आया, जहां साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों को हत्या व लूट का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने से दंडित किया है।