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छह साल की मासूम से गंदी हरकत के आरोपी को दस साल की सजा, लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माने
Tue, 09 Feb 2021 01:35 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
Published by: अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2021 01:35 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
एडीजे विशेष न्यायालय पॉक्सो के विद्वान न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा की अदालत ने छह साल की बच्ची संग गंदी हरकत के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दस साल की सजा व बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजन महेश चंद्र के अनुसार, 18 जनवरी 2015 को यह मुकदमा पालीमुकीमपुर थाने में दर्ज कराया गया था कि क्षेत्र के गांव की छह साल की बच्ची घर के दरवाजे पर खेल रही थी। तभी गांवा का मनोज उर्फ टेढ़ा बच्ची को बातों में लगाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ छेड़खानी करते हुए गंदी हरकत की। बच्ची रोती हुई अपने घर आई और उसने पूरी बात मां को बताई। प्रकरण में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ गिरफ्तारी हुई।
न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए दस साल सजा व 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही जुर्माना राशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
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आधा दर्जन प्रकरणों में जमानत अर्जी खारिज
एडीजे विशेष न्यायालय पॉक्सो की अदालत से अलग-अलग मामलों में आधा दर्जन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की गई हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश चंद्र के अनुसार, पिसावा के आईटी एक्ट व छेड़खानी के मुकदमे में नितिन, गौरव व सचिन की जमानत खारिज की गई है। इस मामले में आरोपी पर छात्रा का वीडियो वायरल करने का आरोप है। हरदुआगंज के विकास की जमानत दहेज उत्पीड़न में खारिज की गई है। इसके अलावा बन्नादेवी के अरुण की जमानत अर्जी अपहरण में खारिज की गई है। गंगीरी के सोनू की जमानत अर्जी दुष्कर्म में खारिज की गई है।
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विशेष लोक अभियोजन महेश चंद्र के अनुसार, 18 जनवरी 2015 को यह मुकदमा पालीमुकीमपुर थाने में दर्ज कराया गया था कि क्षेत्र के गांव की छह साल की बच्ची घर के दरवाजे पर खेल रही थी। तभी गांवा का मनोज उर्फ टेढ़ा बच्ची को बातों में लगाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ छेड़खानी करते हुए गंदी हरकत की। बच्ची रोती हुई अपने घर आई और उसने पूरी बात मां को बताई। प्रकरण में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ गिरफ्तारी हुई।
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न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए दस साल सजा व 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही जुर्माना राशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
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आधा दर्जन प्रकरणों में जमानत अर्जी खारिज
एडीजे विशेष न्यायालय पॉक्सो की अदालत से अलग-अलग मामलों में आधा दर्जन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की गई हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश चंद्र के अनुसार, पिसावा के आईटी एक्ट व छेड़खानी के मुकदमे में नितिन, गौरव व सचिन की जमानत खारिज की गई है। इस मामले में आरोपी पर छात्रा का वीडियो वायरल करने का आरोप है। हरदुआगंज के विकास की जमानत दहेज उत्पीड़न में खारिज की गई है। इसके अलावा बन्नादेवी के अरुण की जमानत अर्जी अपहरण में खारिज की गई है। गंगीरी के सोनू की जमानत अर्जी दुष्कर्म में खारिज की गई है।