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त्योहारी सीजन में अराजकता की तो होगी जेल

Wed, 04 Nov 2020 12:40 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2020 12:40 AM IST
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Anarchy on festival will be jailed
त्योहारी सीजन में किसी भी प्रकार की अराजकता की अथवा गुट बनाकर खड़े हुए तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। शहर में 28 नवंबर और देहात में 29 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है। डीएम की ओर से सभी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट, एसडीएम को सक्रिय करते हुए निर्देश दिए हैं कि इस दौरान कानून-व्यवस्था का खासा ख्याल रखा जाएगा। एसएसपी स्तर से थानाध्यक्षों को सतर्कता के साथ निगरानी के निर्देश दिए हैं।
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एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि माह नवंबर एवं दिसंबर में पड़ने वाले त्योहार दिवाली, छठ पूजा, गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर जयंती, चौ. चरण सिंह जयंती, क्रिसमस डे के अतिरिक्त विभिन्न तिथियों में प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं। इसके मद्देनजर जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में यह 29 दिसंबर तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति लाठी, बंदूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति अथवा समुदाय की भावनाएं आहत हों। निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से उन सभी पर प्रभावी होगा जो इस अवधि में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास अथवा आवागमन करते हैं। इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोगों को एक गुट बनाकर खड़े होना भी प्रतिबंधित रहेगा।
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बाजारों में रात के समय पुलिस ने की फुट पेट्रोलिंग
करवा चौथ को लेकर मंगलवार की देर शाम तक बाजार में खरीदारी करने वालों की भीड़ रही। इसे लेकर एसएसपी मुनिराज जी के निर्देश पर शहर क्षेत्र की पुलिस ने बाजारों में फुट पेट्रोलिंग की। इस दौरान महिला पुलिस भी बाजारों में सक्रिय रही। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी सक्रिय रहे। शाम के वक्त सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में ही सक्रिय रहे।
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