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अलीगढ़ः शाहजहांपुर कांड के विरोध में अधिवक्ता हड़ताल पर
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एसीएम द्वितीय अंजुम बी का ज्ञापन देते दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ।
- फोटो : CITY OFFICE
दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के बैनरतले दीवानी के अधिवक्ता बुधवार को शाहजहांपुर में अधिवक्ता भूपेंद्र की हत्या के विरोध में हड़ताल पर रहे। इस दौरान दीवानी परिसर में विरोध प्रदर्शन कर गेट नंबर एक पर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसीएम अंजुम बी को सौंपा गया।
इस ज्ञापन में पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा व आश्रित को सरकारी नौकरी की मांग की गई है अन्यथा की स्थिति में उग्र प्रदर्शन का एलान किया गया है। यह हड़ताल यूपी बार के आह्वान पर की गई। इस मौके पर अध्यक्ष ठा.ब्रजेश सिंह, महासचिव संजय पाठक जगदीश सारस्वत, विजय शर्मा, प्रतीक चौधरी, काजी परवेज, दिनेश शर्मा, कौशल बघेल, मिर्जा अनीस बेग, उमेश पाठक, मो.साकिर, शैलेश रावत, देवेंद्र जादौन, सुरेंद्र कुमार, उदयवीर सिंह, विजयपाल सिंह यादव, वीनू गुप्ता, ब्रजेश कुमार, महेश, ललित आदि थे।
दहेज उत्पीड़न में ससुरालियों को सजा
एसीजेएम तृतीय के न्यायाधीश संदीप के न्यायालय से दहेज उत्पीड़न के आरोपियों को एक साल कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार पीड़ित राजबाला की शादी 12 मई 2013 को प्रकाश निवासी पहासू बुलंदशहर संग हुई थी। शादी में एक बाइक व एक लाख नकद की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया गया और फिर जब एक बार वह मायके गई तो यह कहकर भेजा कि अब सामान लेकर ही आना। फिर उसे ससुराल नहीं बुलाया गया। मामले में न्यायालय ने नामजद आरोपी प्रकाश चंद्र, राजकुमार, धनीराम, भगवान देवी व संतोष को सजा सुनाई है।
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इस ज्ञापन में पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा व आश्रित को सरकारी नौकरी की मांग की गई है अन्यथा की स्थिति में उग्र प्रदर्शन का एलान किया गया है। यह हड़ताल यूपी बार के आह्वान पर की गई। इस मौके पर अध्यक्ष ठा.ब्रजेश सिंह, महासचिव संजय पाठक जगदीश सारस्वत, विजय शर्मा, प्रतीक चौधरी, काजी परवेज, दिनेश शर्मा, कौशल बघेल, मिर्जा अनीस बेग, उमेश पाठक, मो.साकिर, शैलेश रावत, देवेंद्र जादौन, सुरेंद्र कुमार, उदयवीर सिंह, विजयपाल सिंह यादव, वीनू गुप्ता, ब्रजेश कुमार, महेश, ललित आदि थे।
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दहेज उत्पीड़न में ससुरालियों को सजा
एसीजेएम तृतीय के न्यायाधीश संदीप के न्यायालय से दहेज उत्पीड़न के आरोपियों को एक साल कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार पीड़ित राजबाला की शादी 12 मई 2013 को प्रकाश निवासी पहासू बुलंदशहर संग हुई थी। शादी में एक बाइक व एक लाख नकद की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया गया और फिर जब एक बार वह मायके गई तो यह कहकर भेजा कि अब सामान लेकर ही आना। फिर उसे ससुराल नहीं बुलाया गया। मामले में न्यायालय ने नामजद आरोपी प्रकाश चंद्र, राजकुमार, धनीराम, भगवान देवी व संतोष को सजा सुनाई है।
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