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बच्चे की हत्या के आरोपी पर 25 हजार का इनाम
Updated Wed, 07 Feb 2018 02:12 AM IST
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बच्चे की हत्या के आरोपी पर 25 हजार का इनाम
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
शहर के थाना सिविल लाइन इलाके में 14 साल पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने अब आरोपी सुरेश पुत्र किशन बहादुर पर इनाम की राशि पांच हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है। इस मामले में सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। साथ ही इस मामले में अब हाईकोर्ट ने अलीगढ़ पुलिस को 12 फरवरी को तलब किया है।
सन् 2004 में सिविल लाइन के फ्रेंड्स कालोनी में एक चार साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुरेश पुत्र किशन बहादुर निवासी बुटटकुआ, थाना बोनिया जिला कैलाली नेपाल को आरोपी बनाया गया था।
आरोपी ने अपने गांव के प्रेम बहादुर के 4 वर्षीय बेटे विनोद की हत्या कर दी थी। इस मामले में 2009 में आरोपी को सत्र न्यायालय से साक्ष्यों की कमी के आधार पर बरी कर दिया गया था। कुछ दिन बाद ही सरकारी पक्ष की ओर से दोषमुक्त आदेश के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने आरोपी को खोजकर लाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए।
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लेकिन हाजिर नहीं होने पर दिसंबर 2016 में अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। अदालत के इस आदेश के बाद सिविल लाइन पुलिस उसे तलाश रही है। इसी क्रम में पुलिस नेपाल पहुंची।
लेकिन वहां पर पहुंची पुलिस को पता लगा था कि वह वहां से भी सात साल से लापता है। इसके बाद नेपाल गई सिविल लाइन पुलिस बैरंग वापस लौट आई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया।
इसके बाद भी जब आरोपी का कुछ पता नहीं चला और अदालत का रुख सख्त होता गया तो अब अब आरोपी की पकड़ के लिए पुलिस ने उस पर घोषित की गई ईनामी राशि 25 हजार रुपये कर दी गई है।
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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
शहर के थाना सिविल लाइन इलाके में 14 साल पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने अब आरोपी सुरेश पुत्र किशन बहादुर पर इनाम की राशि पांच हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है। इस मामले में सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। साथ ही इस मामले में अब हाईकोर्ट ने अलीगढ़ पुलिस को 12 फरवरी को तलब किया है।
सन् 2004 में सिविल लाइन के फ्रेंड्स कालोनी में एक चार साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुरेश पुत्र किशन बहादुर निवासी बुटटकुआ, थाना बोनिया जिला कैलाली नेपाल को आरोपी बनाया गया था।
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आरोपी ने अपने गांव के प्रेम बहादुर के 4 वर्षीय बेटे विनोद की हत्या कर दी थी। इस मामले में 2009 में आरोपी को सत्र न्यायालय से साक्ष्यों की कमी के आधार पर बरी कर दिया गया था। कुछ दिन बाद ही सरकारी पक्ष की ओर से दोषमुक्त आदेश के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने आरोपी को खोजकर लाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए।
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लेकिन हाजिर नहीं होने पर दिसंबर 2016 में अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। अदालत के इस आदेश के बाद सिविल लाइन पुलिस उसे तलाश रही है। इसी क्रम में पुलिस नेपाल पहुंची।
लेकिन वहां पर पहुंची पुलिस को पता लगा था कि वह वहां से भी सात साल से लापता है। इसके बाद नेपाल गई सिविल लाइन पुलिस बैरंग वापस लौट आई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया।
इसके बाद भी जब आरोपी का कुछ पता नहीं चला और अदालत का रुख सख्त होता गया तो अब अब आरोपी की पकड़ के लिए पुलिस ने उस पर घोषित की गई ईनामी राशि 25 हजार रुपये कर दी गई है।