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किसी छात्र की छात्रवृति रुकी तो कालेज ब्लेक लिस्ट
Updated Thu, 26 Jul 2018 02:16 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
विद्यालय संचालकों की लापरवाही से यदि इस वित्तीय वर्ष में कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहा तो संबंधित कालेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। यह आदेश डीएम ने कालेज प्रबंधक एवं प्रधानाचार्यों के साथ अनसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए जारी किये। उन्होंने कालेज संचालकों को योजना में 30 जुलाई तक हर सूरत में मास्टर डाटा बेस समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर डलवाने का अल्टीमेटम दिया।
उन्होंने कहा कि संचालक अपने-अपने विद्यालयों में कैंप लगाकर छात्रों के छात्रवृत्ति के आवेदन पूरी सावधानी से आनलाइन कराना सुनिश्चित करें। आवेदन करते समय आय, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आदि को पूरी सावधानी से भरा जाए, ताकि किसी भी छात्र को लाभान्वित किए जाने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में हाईस्कूल के मार्कशीट में अंकित सूचनाओं को ही मूल रूप मानकर वही सूचनाएं- छात्र का नाम, पिता का नाम, माता नाम, पता आदि अंकित की जाएं।
उन्होंने कहा कि एक ही पिता के दो बच्चों के आवेदन में दोनों में माता-पिता का एक ही नाम अंकित होना चाहिए। इस अवसर पर एडीएम वित्त उदय सिंह, उप निदेशक समाज कल्याण संदीप कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र पाल सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
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विद्यालय संचालकों की लापरवाही से यदि इस वित्तीय वर्ष में कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहा तो संबंधित कालेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। यह आदेश डीएम ने कालेज प्रबंधक एवं प्रधानाचार्यों के साथ अनसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए जारी किये। उन्होंने कालेज संचालकों को योजना में 30 जुलाई तक हर सूरत में मास्टर डाटा बेस समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर डलवाने का अल्टीमेटम दिया।
उन्होंने कहा कि संचालक अपने-अपने विद्यालयों में कैंप लगाकर छात्रों के छात्रवृत्ति के आवेदन पूरी सावधानी से आनलाइन कराना सुनिश्चित करें। आवेदन करते समय आय, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आदि को पूरी सावधानी से भरा जाए, ताकि किसी भी छात्र को लाभान्वित किए जाने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में हाईस्कूल के मार्कशीट में अंकित सूचनाओं को ही मूल रूप मानकर वही सूचनाएं- छात्र का नाम, पिता का नाम, माता नाम, पता आदि अंकित की जाएं।
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उन्होंने कहा कि एक ही पिता के दो बच्चों के आवेदन में दोनों में माता-पिता का एक ही नाम अंकित होना चाहिए। इस अवसर पर एडीएम वित्त उदय सिंह, उप निदेशक समाज कल्याण संदीप कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र पाल सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
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