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धार्मिक संस्थाओं, गोशालाओं को सस्ती बिजली
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
शहर की गौशाला, आश्रम, मंदिर, चैरिटेबल ट्रस्ट आदि को राहत पहुंचाते हुए अब बिजली विभाग इनसे घरेलू दर के मुताबिक बिजली बिल वसूल करेगा। इससे इनकी बिजली दरों में 40 फीसदी तक की गिरावट आ जाएगी। हालांकि यह फायदा पांच किलोवाट तक के कनेक्शन को ही मिलेगा।
अलीगढ़ में अगर पंजीकृत गोशालाओं की संख्या की बात करें तो ये 17 हैं। इनमें 13 ही संचालित हैं। इसके अलावा कुछ आश्रम भी हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि पांच किलोवाट तक के कनेक्शन वाले चैरिटेबल ट्रस्ट, आश्रम, मठ और सभी धार्मिक संस्थान से अब घरेलू टैरिफ के अनुसार बिजली बिल वसूला जाएगा।
इसके बाद इन संस्थानों की बिजली 40 प्रतिशत तक सस्ती हो जाएगी। अभी तक इनको कामर्शियल टैरिफ के हिसाब से बिल देना पड़ता था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह नियम केवल रजिस्टर्ड संस्थाओं पर लागू होगा। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण धर्मेंद्र सारस्वत कहते हैं कि शासन की ओर से आदेश आ गया है। पात्र संस्थाओं को लाभ दिये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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किसानों को बिल में पांच फीसदी राहत
समय से बिल जमा करने वाले किसानों को बिजली विभाग ने बिल में पांच फीसदी की राहत दिए जाने की घोषणा की है। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण धर्मेंद्र सारस्वत कहते हैं कि इसके अलावा ग्रामीणों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा ग्रामीण जन सुविधा केंद्र पर ही बिल जमा करने की सुविधा प्रधान की गई है। इसके लिए विभाग केंद्र संचालक को एक फीसदी कमीशन दे रहा है।
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शहर की गौशाला, आश्रम, मंदिर, चैरिटेबल ट्रस्ट आदि को राहत पहुंचाते हुए अब बिजली विभाग इनसे घरेलू दर के मुताबिक बिजली बिल वसूल करेगा। इससे इनकी बिजली दरों में 40 फीसदी तक की गिरावट आ जाएगी। हालांकि यह फायदा पांच किलोवाट तक के कनेक्शन को ही मिलेगा।
अलीगढ़ में अगर पंजीकृत गोशालाओं की संख्या की बात करें तो ये 17 हैं। इनमें 13 ही संचालित हैं। इसके अलावा कुछ आश्रम भी हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि पांच किलोवाट तक के कनेक्शन वाले चैरिटेबल ट्रस्ट, आश्रम, मठ और सभी धार्मिक संस्थान से अब घरेलू टैरिफ के अनुसार बिजली बिल वसूला जाएगा।
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इसके बाद इन संस्थानों की बिजली 40 प्रतिशत तक सस्ती हो जाएगी। अभी तक इनको कामर्शियल टैरिफ के हिसाब से बिल देना पड़ता था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह नियम केवल रजिस्टर्ड संस्थाओं पर लागू होगा। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण धर्मेंद्र सारस्वत कहते हैं कि शासन की ओर से आदेश आ गया है। पात्र संस्थाओं को लाभ दिये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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किसानों को बिल में पांच फीसदी राहत
समय से बिल जमा करने वाले किसानों को बिजली विभाग ने बिल में पांच फीसदी की राहत दिए जाने की घोषणा की है। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण धर्मेंद्र सारस्वत कहते हैं कि इसके अलावा ग्रामीणों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा ग्रामीण जन सुविधा केंद्र पर ही बिल जमा करने की सुविधा प्रधान की गई है। इसके लिए विभाग केंद्र संचालक को एक फीसदी कमीशन दे रहा है।