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UP Nikay Chunav 2023: आगरा में सड़कों से हटाए होर्डिंग-पोस्टर, बिना अनुमति सभा पर रोक

Mon, 10 Apr 2023 12:43 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 10 Apr 2023 12:43 PM IST
सार

आगरा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद एमजी रोड पर नगर निगम प्रवर्तन दल ने अभियान चलाकर होर्डिंग-पोस्टर हटाए। 

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UP Nikay Chunav 2023 Hoarding-posters removed from the roads in Agra ban on gathering without permission
टास्क फोर्स द्वारा भगवान टॉकीज से प्रतापपुरा तक उतारे जा रहे चुनाव प्रचार होर्डिंग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही रविवार शाम से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने भगवान टॉकीज से प्रतापपुरा तक एमजी रोड पर लगे होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के अनुसार आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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आचार संहिता का पालन सभी दल, उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों को करना होगा। इसके लिए आयोग ने चुनाव प्रचार से लेकर सभाएं, जुलूस, मतदान, मतगणना अभिकर्ताओं और शासकीय कर्मियों के आचरण एवं व्यवहार से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल का कहना है कि सभी दलों को आचार संहिता का पालन करना होगा। उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी।
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जारी कुछ जरूरी दिशा-निर्देश

- सभी राजनीतिक दल ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, संप्रदाय और वर्ग की भावनाएं आहत हों।

- किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं की आलोचना नहीं की जाएगी।
- वोट प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का सहारा नहीं लिया जाएगा।

- मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का प्रयोग प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।
- मतदाता काे रिश्वत देकर या डरा डमकाकर अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित नहीं किया जाएगा।

- उम्मीदवार चुनाव में निर्धारित व्यय सीमा से अधिक धन खर्च नहीं कर सकेंगे।
- किसी भूमि, भवन या दीवार पर झंडा या प्रचार सामग्री भूस्वामी की अनुमति बिना नहीं लगा सकेंगे।

- चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य है।
- कोई भी सभा, जुलूस या रैली का आयोजन बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं किया जाएगा।

- रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर व साउंड सिस्टम का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
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