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यूपी: 1,454 गरीब बेटियों के हाथ होंगे पीले, 1.45 करोड़ का बजट; सरकार देगी 20 हजार रुपये की सहायता
Wed, 03 Jun 2026 10:27 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 03 Jun 2026 10:27 AM IST
सार
आगरा में शादी अनुदान योजना के तहत 1,454 गरीब बेटियों की शादी के लिए 1.45 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं ताकि पात्र परिवारों को समय पर लाभ मिल सके।
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शादी की सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : adobe stock
विस्तार
आगरा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 1,454 बेटियों के इस साल हाथ पीले होंगे। शादी अनुदान योजना के लिए 1.45 करोड़ रुपये का बजट जारी हो गया है। प्रत्येक लाभार्थी को 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।
कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शादी अनुदान योजना की समीक्षा की। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 379 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 227 का सत्यापन ब्लॉक और तहसील स्तर पर लंबित है। डीएम ने सभी एसडीएम और बीडीओ को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदनों का समयबद्ध और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। पिछले वर्ष योजना के तहत 1,242 लाभार्थियों को मदद मिली थी। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
योजना की प्रमुख शर्तें
आयु: कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए।
आय सीमा: पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपये। अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये वार्षिक निर्धारित है।
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कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शादी अनुदान योजना की समीक्षा की। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 379 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 227 का सत्यापन ब्लॉक और तहसील स्तर पर लंबित है। डीएम ने सभी एसडीएम और बीडीओ को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदनों का समयबद्ध और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। पिछले वर्ष योजना के तहत 1,242 लाभार्थियों को मदद मिली थी। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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योजना की प्रमुख शर्तें
आयु: कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए।
आय सीमा: पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपये। अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये वार्षिक निर्धारित है।
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