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Agra News: मारपीट के दो दोषियों को एक साल की सजा
Thu, 03 Aug 2023 11:50 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 03 Aug 2023 11:50 PM IST
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश,एसी एसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने मारपीट के दो दोषियों को एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर एक हजार का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सजा को सदाचार की परिवीक्षा में परिवर्तित कर दिया। सहावर क्षेत्र के ग्राम फरोली निवासी ममता पत्नी बृजेश कुमार ने एक साल के लिए अपना खेत मुन्नालाल यादव को 65000 रुपये में पट्टे पर दिया। महिला के रुपये मांगने पर एक भी रुपये नहीं दिये। 17 जुलाई 2018 को मुन्नालाल, महेश, देशराज व एक अन्य जबरदस्ती खेत पर कब्जा करके खेत जुतबा रहे थे। महिला ने जब खेत जोतने से रोका जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर दी। और जान से मारने की धमकी देते हुए मुझ से 300 रुपये भी छीन लिए। इस घटना की रिपोर्ट करने थाना सहावर में गई तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और न मेरा मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री से शिकायत भेजी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने मुन्नालाल व देशराज को दोषी माना न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के वाद दोनों आरोपियों को एक साल का साधारण कारावास व 500 500 का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने दोनों को सजा को सदाचार की परिवीक्षा में बदल दिया। इसके लिए दोनों को 50-50 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के दो जमानती परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष पेश करने तथा प्रत्येक तीन माह में परिवीक्षा अधिकारी के सामने पेश होने के आदेश दिए।
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