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Agra News: प्रस्तावित कीटनाशक विधेयक का व्यापारियों ने किया विरोध
Sun, 08 Feb 2026 02:52 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 08 Feb 2026 02:52 AM IST
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आगरा। केंद्र सरकार के प्रस्तावित कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पर व्यापारियों को आपत्ति है। इसके लागू होने से उन्हें कारोबार ठप होने और 5200 लोगों का रोजगार प्रभावित होने का डर है। उन्होंने जुर्माना व सजा के प्रावधान, स्टाॅक रखरखाव और अन्य नियमों में बदलाव की मांग केंद्रीय कृषि मंत्री से की है।
जिले में बीज और पेस्टीसाइड, दोनों को मिलाकर 1367 लाइसेंस धारक हैं। इनसे करीब 5200 लोगों का रोजगार जुड़ा है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बीज व पेस्टीसाइड के सैंपल फेल होने पर कंपनी और लाइसेंसधारक दोनों को नोटिस भेजा जाता है। जांच में फेल होने पर लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया होती है। अधिकतम 25 हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सजा और जुर्माना न्यायालय से तय होता है।
नए प्रावधानों में नमूना फेल होने पर 50 हजार से 30 लाख तक का जुर्माना लगेगा। दोष कंपनी का है, पर छोटा दुकानदार फंसेगा। इससे बड़ी संख्या में दुकानदार इस कारोबार को छोड़ देंगे। दुकानदारों के हित के लिए सुझाव भेजे हैं, जिन्हें शामिल करना चाहिए। - मनीष अग्रवाल, संरक्षक, आगरा बीज एवं कीटनाशक एसोसिएशन
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नए प्रस्तावित कानून में कंपनी और विक्रेता की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है। नकली और घटिया बीज या दवा निकलने पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान कंपनी पर करें। दुकानदार केवल सामान बेच रहा है। दवा और बीज की जांच वेयरहाउस में हो, तब दुकानदार को भेजे जाएं। - सुधीर मालपानी, अध्यक्ष, आगरा बीज एवं कीटनाशक एसोसिएशन
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जिले में बीज और पेस्टीसाइड, दोनों को मिलाकर 1367 लाइसेंस धारक हैं। इनसे करीब 5200 लोगों का रोजगार जुड़ा है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बीज व पेस्टीसाइड के सैंपल फेल होने पर कंपनी और लाइसेंसधारक दोनों को नोटिस भेजा जाता है। जांच में फेल होने पर लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया होती है। अधिकतम 25 हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सजा और जुर्माना न्यायालय से तय होता है।
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नए प्रावधानों में नमूना फेल होने पर 50 हजार से 30 लाख तक का जुर्माना लगेगा। दोष कंपनी का है, पर छोटा दुकानदार फंसेगा। इससे बड़ी संख्या में दुकानदार इस कारोबार को छोड़ देंगे। दुकानदारों के हित के लिए सुझाव भेजे हैं, जिन्हें शामिल करना चाहिए। - मनीष अग्रवाल, संरक्षक, आगरा बीज एवं कीटनाशक एसोसिएशन
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नए प्रस्तावित कानून में कंपनी और विक्रेता की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है। नकली और घटिया बीज या दवा निकलने पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान कंपनी पर करें। दुकानदार केवल सामान बेच रहा है। दवा और बीज की जांच वेयरहाउस में हो, तब दुकानदार को भेजे जाएं। - सुधीर मालपानी, अध्यक्ष, आगरा बीज एवं कीटनाशक एसोसिएशन