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Agra News: गैर-इरादतन हत्या के सात दोषियों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास
Fri, 30 Aug 2024 02:13 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 30 Aug 2024 02:13 AM IST
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कासगंज। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने गैर-इरादतन हत्या के सात दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 49 हजार का जुर्माना भी लगाया।
सिढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला के साथ 24 मार्च 2016 को उसी गांव के धीरेश, पप्पू, किशनपाल, वीरम,राम,राजू व देव तमंचे लाठी व डंडों के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकत करते हुए कपडे फाड़ दिए। विरोध करने पर महिला पर जानलेवा हमला किया गया। जब महिला के चचेरे भाई उसे बचाने आए तो उनकी भी मारपीट की गई।
उसकी मां ने विरोध किया तो उसकी नाक के सोने की नथनी पर अन्य जेवर छीन लिए। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने मामले की पैरवी की। 147, 323, 324, 308, 354 व 506 के तहत दोष सिद्ध किया।
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वहीं बचाव पक्ष अधिवक्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने सातों दोषियों को अलग- अलग धाराओं में सजा सुनाई। अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई गई। सभी दोषियों पर कुल 49 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।
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सिढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला के साथ 24 मार्च 2016 को उसी गांव के धीरेश, पप्पू, किशनपाल, वीरम,राम,राजू व देव तमंचे लाठी व डंडों के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकत करते हुए कपडे फाड़ दिए। विरोध करने पर महिला पर जानलेवा हमला किया गया। जब महिला के चचेरे भाई उसे बचाने आए तो उनकी भी मारपीट की गई।
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उसकी मां ने विरोध किया तो उसकी नाक के सोने की नथनी पर अन्य जेवर छीन लिए। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने मामले की पैरवी की। 147, 323, 324, 308, 354 व 506 के तहत दोष सिद्ध किया।
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वहीं बचाव पक्ष अधिवक्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने सातों दोषियों को अलग- अलग धाराओं में सजा सुनाई। अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई गई। सभी दोषियों पर कुल 49 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।