फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Three people including grandmother sentenced to seven years for running prostitution racket

रिश्ते शर्मसार: नाबालिग नातिन से कराया देह व्यापार, नानी समेत तीन दोषियों को सात साल की सजा; जुर्माना भी लगा

Sun, 27 Sep 2026 06:43 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 27 Sep 2026 06:43 AM IST
सार

आगरा पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया था। एक नाबालिग किशोरी को माैके से मुक्त कराया था। पूछताछ में नाबालिग ने बताया था कि नानी ही उसे देह व्यापार के लिए भेजती है। मामले में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Three people including grandmother sentenced to seven years for running prostitution racket
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

नातिन से देह व्यापार कराने के मामले में अदालत ने उसकी नानी, ताजगंज क्षेत्र के तुलसी नगर निवासी बलवीर राठौर और थाना शमसाबाद के गोपालपुर निवासी डूंगर सिंह उर्फ भोला को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने सभी को सात साल का कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन


थाना ताजगंज में फ्रीडम फर्म एनजीओ की सदस्य रैमिन व उनकी सहयोगी अंजना रानी और गुंजा ने 14 दिसंबर, 2023 को तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उन्हें सूचना मिली कि शिल्पग्राम पार्किंग के पास होटल अंश पैलेस में बालिका से देह व्यापार कराया जा रहा है। आरोपी बलवीर, डूंगर सिंह, होटल संचालक व अन्य लोग व्यापार के लिए ग्राहक बुलाते हैं।
विज्ञापन


तत्कालीन पुलिस आयुक्त के आदेश पर तत्कालीन एसीपी कोतवाली सुकन्या शर्मा ने पुलिस के साथ दबिश दी। एक बालिका को आरोपी बलवीर राठौर के साथ पकड़ा। मौके से शराब की बोतल व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। पूछताछ करने पर बालिका ने बताया कि उसकी उम्र 17 वर्ष हैं और वह नानी के पास रहती है। नानी ही गलत काम करने के लिए भेजती है। दो लोग और है जो नानी के साथ मिले हुए हैं। पुलिस ने मौके से पीड़िता की नानी, बलवीर और डूंगर को हिरासत में लिया। आरोपी राजकुमार उर्फ राजा मौके से भाग गया। 12 दिसंबर, 2024 को विवेचक ने आरोपपत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed