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Agra News: सत्र न्यायालय ने आरोपी को किया बरी

Thu, 12 Mar 2026 02:53 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 12 Mar 2026 02:53 AM IST
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The sessions court acquitted the accused
आगरा। चेक बाउंस के केस में अधीनस्थ न्यायालय ने थाना हरीपर्वत के गांधी नगर निवासी आरोपी पीयूष गुप्ता को 6 माह कारावास के साथ 5.58 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। दोनों पक्षों में समझौता हो गया। एडीजे 24 खुशतर दानिश ने आरोपी को बरी कर दिया।
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थाना लोहामंडी क्षेत्र के नौबस्ता निवासी शकील अहमद ने पीयूष गुप्ता के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। विशेष न्यायालय एनआई एक्ट ने 8 अप्रैल 2025 को पीयूष को दोषी मानते हुए 6 माह कारावास के साथ ही 5.58 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की। अपील के दौरान आरोपी और वादी ने समझौता कर लिया।
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