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Agra News: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त, फिर होगी सुनवाई

Sat, 14 Feb 2026 02:50 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 14 Feb 2026 02:50 AM IST
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The order of the subordinate court was quashed and the hearing would be held again.
आगरा। चेक बाउंस के मुकदमे में अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश को एडीजे-23 अमित कुमार यादव ने निरस्त कर दिया। उन्होंने फिर से सुनवाई कर आदेश पारित करने के आदेश दिए हैं।
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थाना कोतवाली क्षेत्र के फव्वारा बाजार स्थित बीएम प्रेम एंटरप्राइजेज की प्रोपराइटर दिव्या सिंघल ने चेक बाउंस होने पर जिला बदायूं के शहवाजपुर निवासी मनीष माहेश्वरी संचालक प्रीतू फार्मा के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया था। मुकदमे के निस्तारण में देरी होने का हवाला देकर चेक अमाउंट का 20 प्रतिशत अंतरिम प्रतिकर के रूप में दिलाने के बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-4 ने मनीष माहेश्वरी को चेक के अमाउंट की 20 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने के आदेश प्रदान किए थे। जिसके विरुद्ध मनीष माहेश्वरी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया था।
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