फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The accused of raping a minor was not granted bail.

Agra News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की नहीं मिली जमानत

Sun, 07 Jan 2024 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 07 Jan 2024 11:32 PM IST
विज्ञापन
The accused of raping a minor was not granted bail.
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विज्ञापन

सोरोंजी क्षेत्र की एक बालिका 5 नवंबर 2023 को शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। रजनेश व विजनेश ने मारपीट की। आरोप है कि रजनेश ने बालिका को तमंचे से भयभीत कर दुष्कर्म किया। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी रजनेश ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने मामले की पैरवी करते हुए आरोपी की जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विज्ञापन


चाची संग दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने चाची संग दुष्कर्म करने के आरोपी नाबालिग भतीजे को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अमांपुर के एक गांव निवासी भतीजा अपनी चाची को मायके छोड़ने के लिए अपनी बाइक पर बैठा लिया, आरोप है कि उसने चाची को बातों में फंसा कर गन्ने के जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। इसके बाद चाची को अपनी बहन के घर ले गया। उस समय उसकी बहन के घर पर कोई नहीं था। आरोपी ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी चाची के साथ दुष्कर्म किया। उसकी चाची को जब होश आया, तो उन्हाेंने अपने पति को सारी बात बताई। इसके बाद उसके पति व देवर उसे लेने गए तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट की ।पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने जमानत का विरोध करते हुए जमानत खारिज की अपील की। न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed