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Agra News: जानलेवा हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Sun, 07 Apr 2024 11:55 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 07 Apr 2024 11:55 PM IST
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
ग्राम मनिकापुर सोरोंजी निवासी धर्मेंद्र की बातरा 15 मार्च 2024 को वापस लौटकर आई। बहु के उतरते समय गांव के निवासी सौरभ ने तमंचे से फायर किया, जिससे दीक्षा पुत्री महीपाल के गोली लग गई। जिससे वह घायल हो गई। गांव के चौकीदार श्यालाल ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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ग्राम मनिकापुर सोरोंजी निवासी धर्मेंद्र की बातरा 15 मार्च 2024 को वापस लौटकर आई। बहु के उतरते समय गांव के निवासी सौरभ ने तमंचे से फायर किया, जिससे दीक्षा पुत्री महीपाल के गोली लग गई। जिससे वह घायल हो गई। गांव के चौकीदार श्यालाल ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।