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Agra News: उच्च न्यायालय के आदेश पर हटाया अस्थायी अतिक्रमण

Tue, 18 Nov 2025 11:21 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 18 Nov 2025 11:21 PM IST
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Temporary encroachment removed on the orders of the High Court
फोटो 26 कुसमरा सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाती जेसीबी। संवाद
मैनपुरी/किशनी।
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कुसमरा में सब्जी मंडी पर प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अस्थायी अतिक्रमण हटवाकर कटीले तार लगवाए। सब्जी मंडी लगवा रहे लोग उच्च और सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश दिखाते रहे। अधिकारी पुराना आदेश बताते हुए नहीं माने। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मदनमोहन बनाम राज्य की जनहित याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद 10 सितंबर को उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटवाने का आदेश दिया। जिलाधिकारी के आदेश पर मंगलवार को तहसीलदार घासीराम, ईओ संजय राय, थानाध्यक्ष किशनी छत्रपाल सिंह पंचायत कर्मचारियों के साथ बुलडोजर लेकर सब्जी मंडी पहुंचे। दुकानें हटाने लगे तो सब्जी मंडी के मालिक सुरेंद्र स्वरूप मिश्रा सहित उनके साथियों ने यह कहकर विरोध किया। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश और दीवानी मैनपुरी में भी मुकदमा चल रहा है। अधिकारियों ने स्थगन आदेश पुराना बताकर कार्रवाई जारी रखी। सब्जी मंडी के मालिक नवीन मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रशासन बात ही सुनने को तैयार नहीं है। जबकि उक्त जमीन राजस्व अभिलेखों में उनके बाबा गंगा सिंह के नाम दर्ज है। उच्च न्यायालय से 1998 से स्टे है। दीवानी में भी 2011 से मुकदमा चल रहा है।
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