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Agra News: 10 साल में अदालत नहीं पहुंचा दरोगा, गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश

Tue, 04 Aug 2026 02:45 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 04 Aug 2026 02:45 AM IST
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Sub-Inspector failed to appear in court for 10 years; orders issued for his arrest and production.
आगरा। एनडीपीएस एक्ट के 10 साल पुराने मामले में मुकदमे का वादी दरोगा अभी तक गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुआ। एडीजे-13 महेश चंद वर्मा ने दरोगा-विवेचक अजय कुमार चक के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज के साथ गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश दे दिए।
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थाना सदर में 2016 में आरोपी बंटी के खिलाफ एनडीपीएसएक्ट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मुकदमा एडीजे-13 महेश चंद वर्मा की अदालत में लंबित है। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी तत्कालीन दरोगा अजय कुमार चक ने दर्ज कराई थी। पिछले 9 साल में अदालत ने दरोगा के खिलाफ गवाही दर्ज कराने के लिए कई प्रतिकूल आदेश पारित किए। इसके बाद भी बाद भी दरोगा गवाही देने अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने 27 जुलाई को उपनिरीक्षक के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कारण बताओ नोटिस जारी किया। थाना सदर पुलिस ने अपनी आख्या में कथन किया कि उनके खिलाफ अदालत के आदेश की पर्याप्त तामील है। अदालत ने थानाध्यक्ष सदर को आदेशित किया कि वह 25 अगस्त, 2026 को दरोगा/वादी मुकदमा अजय कुमार चक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें। अन्यथा वह स्वयं अदालत में उपस्थित होकर स्पष्ट करें उनके द्वारा लापरवाही क्यों बरती गई।
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