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Taj Mahal: ताज के यलो जोन होगा इतना मजूबत सुरक्षा कवच, कोई तोड़ न पाए...इसलिए लिया गया निर्णय

Fri, 04 Jul 2025 09:06 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 04 Jul 2025 09:06 AM IST
सार

ताजमहल के यलो जोन में फायरिंग हुई। इसके बाद आरोपी वहां से भाग भी निकला। इस बड़ी चूक के बाद ताज के यलो जोन के बाहर सुरक्षा के एसओपी बनाने का निर्णय लिया गया है।
 

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SOP will be made for security outside the yellow zone of Taj
ताजमहल पर बढ़ाई गई सुरक्षा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

ताजमहल के रेड जोन में सुरक्षा घेरा कड़ा है। 500 मीटर के बाहर जिम्मेदारी संबंधित थाना पुलिस पर है। बीते दिनों कार से फायरिंग की वारदात के बाद पुलिस अब यलो जोन के बाहर भी सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाएगी।
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ताजगंज थाना के साथ छत्ता और रकाबगंज थाने की पुलिस समन्वय कर किसी तरह की आपराधिक घटना को अंजाम देकर भागने वालों की धरपकड़ करेगी। इसे सुरक्षा प्लान में शामिल किया जाएगा। ताजमहल के यलो जोन के पश्चिमी गेट बैरियर पर प्रवेश नहीं मिलने पर आजमगढ़ के पंकज सिंह ने फायरिंग कर दी थी। इसके बाद कार से भाग निकला था। वह जिस कार से आया था, उससे उतर गया था। बाद में दूसरी कार से लखनऊ एक्सप्रेस-वे होता लखनऊ पहुंचा था। वहां पुलिस ने पकड़ लिया।
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सवाल खड़ा हुआ कि आरोपी इतनी दूर तक भागने में सफल रहा। इसको देखते हुए अब ताजमहल के सुरक्षा प्लान में यलो जोन के बाहर की एसओपी को भी शामिल किया जा रहा है। पश्चिमी गेट के बैरियर से आगे का क्षेत्र थाना छत्ता और रकाबगंज में आता है।
ताजगंज क्षेत्र की पुलिस से मैसेज मिलते ही दोनों थानों के पुलिसकर्मी सक्रिय हो जाएंगे। तीन थानों की पुलिस एक साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि ताजमहल के यलो जोन में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है। इसके अलावा भी अन्य थानों से समन्वय स्थापित करने के लिए एसओपी तैयार की जा रही है।

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आरोपी को मिल गई जमानत
फायरिंग के आरोपी पंकज कुमार उर्फ पंकज काैशिक को बृहस्पतिवार को जमानत मिल गई। सीजेएम ने 20-20 हजार के दो जमानती और इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई के आदेश दिए। घटना 30 जून को हुई थी। ताजमहल के यलो जोन के बैरियर पर रोकने से नाराज पंकज ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई थीं। पंकज की तरफ से अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया कि आरोपी ने कोई अपराध नही किया है। उसे झूठा फंसाया गया है। लाइसेंसी रिवाल्वर का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। आरोपी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में सात वर्ष की सजा का ही प्रावधान है। उनको धारा 35 बीएनएस (41ए) का कोई लाभ नहीं प्रदान किया गया है। उसे जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने जमानत प्रार्थनापत्र का पुरजोर विरोध किया था।
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