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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण: कोर्ट ने जारी की अमीन रिट, अब अमीन ईदगाह में जाकर करेगा निरीक्षण
Mon, 03 Apr 2023 12:54 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Mon, 03 Apr 2023 12:54 PM IST
सार
विवादित स्थान पर किस दिन पहुंचना है अदालत द्वारा तय किया जाएगा। मौके पर पहुंचकर कोर्ट अमीन पक्षकार और प्रतिवादियों यानी दोनों पक्षों को बुलाएंगे। कोर्ट अमीन मौके पर जाकर शाही ईदगाह का सर्वे करेंगे।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में सोमवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नीरज गोंड ने अमीन के लिए रिट जारी की। अब विवादित स्थान का सरकारी अमीन मौके पर जाकर निरीक्षण करेगा।
पक्षकार हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा दायर किया है, जिसमें उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की 13.37 एकड़ जमीन पर ईदगाह का मौजूद होना बताया है। उन्होंने ईदगाह को हटाने की मांग की। सोमवार को अदालत से अमीन ने रिट प्राप्त की। अमीन द्वारा बुधवार को अदालत के माध्यम से ईदगाह में जाने की तारीख तय की जाएगी।
उधर ईदगाह सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने जिला जज की अदालत में इस आदेश को चुनौती दी है। उनके द्वारा जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया है। रिवीजन पर लंच के बाद सुनवाई होगी।
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पक्षकार हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा दायर किया है, जिसमें उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की 13.37 एकड़ जमीन पर ईदगाह का मौजूद होना बताया है। उन्होंने ईदगाह को हटाने की मांग की। सोमवार को अदालत से अमीन ने रिट प्राप्त की। अमीन द्वारा बुधवार को अदालत के माध्यम से ईदगाह में जाने की तारीख तय की जाएगी।
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उधर ईदगाह सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने जिला जज की अदालत में इस आदेश को चुनौती दी है। उनके द्वारा जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया है। रिवीजन पर लंच के बाद सुनवाई होगी।
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