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दूध में मिलावट करना दुकानदार और नौकर को पड़ा महंगा, अदालत ने सुनाई यह सजा
Tue, 22 Oct 2019 12:26 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कासगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कासगंज
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 22 Oct 2019 12:26 AM IST
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कासगंज में एसीजेएम नरेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को मिलावटी दूध बिक्री के मामले में दुकान स्वामी एवं उसके नौकर को एक-एक साल की सजा सुनाते हुए एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।
नगर पालिका के खाद्य निरीक्षक यूसुफ अली ने बिलराम गेट क्षेत्र मे 30 अप्रैल 2006 को एक दुकान का निरीक्षण किया। दुकान पर मौजूद मिले अखिलेश ने बताया कि वो दुकान पर नौकरी करता है। दुकान हाजी तनवीर अहमद मदनी की है। खाद्य निरीक्षक ने दुकान से दूध का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया।
दूध में फेंट की मात्रा कम मिली
प्रयोगशाला से जो रिपोर्ट आई उसमें दूध में पाए जाने वाले फेंट की मात्रा कम पाई गई। छह प्रतिशत फेंट के स्थान पर 4.5 प्रतिशत फेंट पाया गया। मानक के विपरीत दूध की बिकी का मामला सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
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नगर पालिका के खाद्य निरीक्षक यूसुफ अली ने बिलराम गेट क्षेत्र मे 30 अप्रैल 2006 को एक दुकान का निरीक्षण किया। दुकान पर मौजूद मिले अखिलेश ने बताया कि वो दुकान पर नौकरी करता है। दुकान हाजी तनवीर अहमद मदनी की है। खाद्य निरीक्षक ने दुकान से दूध का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया।
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दूध में फेंट की मात्रा कम मिली
प्रयोगशाला से जो रिपोर्ट आई उसमें दूध में पाए जाने वाले फेंट की मात्रा कम पाई गई। छह प्रतिशत फेंट के स्थान पर 4.5 प्रतिशत फेंट पाया गया। मानक के विपरीत दूध की बिकी का मामला सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
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विवेचक ने मामले की विवेचना करने के बाद पत्रावली एसजीएम कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मानक के विपरीत दूध की बिक्री करने का दोषी पाया। इसके बाद आरोपियों को सजा व जुर्माना लगाया गया।
पहले भी मिलावट पर हो चुकी है सजा
जिले में मिलावट के मामले में पहले भी सजा हो चुकी है। कोर्ट ने 27 साल पहले एक मिलावटखोर को सजा सुनाई, लेकिन वो फरार हो गया। पुलिस ने इसी साल उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। दो माह पहले सरसों के तेल में मिलावट के दोषी को एक साल की सजा तथा एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जिले में मिलावट का चल रहा है खेल
जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल जमकर चल रहा है। मसाले, मिठाई, कचरी, दूध, खोया, दाल सहित अन्य खाद्य पदाथों में मिलावट की जा रही है। वर्तमान वर्ष में 127 नमूने लिए गए, जिनमें 72 नमूने फेल हो गए।
पहले भी मिलावट पर हो चुकी है सजा
जिले में मिलावट के मामले में पहले भी सजा हो चुकी है। कोर्ट ने 27 साल पहले एक मिलावटखोर को सजा सुनाई, लेकिन वो फरार हो गया। पुलिस ने इसी साल उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। दो माह पहले सरसों के तेल में मिलावट के दोषी को एक साल की सजा तथा एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जिले में मिलावट का चल रहा है खेल
जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल जमकर चल रहा है। मसाले, मिठाई, कचरी, दूध, खोया, दाल सहित अन्य खाद्य पदाथों में मिलावट की जा रही है। वर्तमान वर्ष में 127 नमूने लिए गए, जिनमें 72 नमूने फेल हो गए।
12 खाद्य पदार्थो के नमूने फेल
जिले में खाद्य पदार्थों के जो नमूने फेल पाए गए हैं उनमें से 12 नमूने खाने के लिए असुरक्षित पाए गए है। इन आरोपियों के खिलाफ एसीजेएम न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है। जबकि 60 आरोपियों के खिलाफ एडीएम न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर विभाग जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित एवं पोष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने आदि की शपथ दिलाई जाएगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए लगातार अभियान चलता रहेगा।- नादिर अली, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग