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एससी आयोग के अध्यक्ष कठेरिया का अदालत में समर्पण, दो मामलों में जमानत भी मिली
Sat, 02 Mar 2019 11:46 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 02 Mar 2019 11:46 AM IST
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भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
आगरा के सांसद और एससी आयोग के अध्यक्ष राम शंकर कठेरिया ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में समर्पण कर दो मुकदमों में जमानत कराई तथा चार मामलों में जारी वारंट वापस करवाया। मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट जज पवन कुमार तिवारी ने की।
रामशंकर के खिलाफ हरीपर्वत थाने में 16 नवम्बर 2011 को टोरन पावर लिमिटेड के कार्यालय में एसएस सिंह और भावेश रसिक लाल सहित स्थानीय 10-15 समर्थकों के साथ घुस कर मारपीट करने का आरोप है, जिसमें मैनेजर आरपी सिंह को चोटें आयीं थीं। मारपीट का मुकदमा समेधी लाल ने लिखाया था।
दूसरे मामले में आगरा के सदर बाजार थाना वादी बच्चे द्वारा 17 मार्च 2010 को रिपोर्ट लिखाई गई थी कि सांसद रामशंकर कठेरिया अपने दस्ते के साथ शहीद नगर मस्जिद के पास आए तथा एक समुदाय विशेष को जाति सूचक शब्द एवं गालियां दीं।
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यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सांसद के समर्थकों ने फायरिंग भी की। दोनों मामलों में आठ साल तक जमानत नहीं कराई गई थी, जिसमें उनके विरुद्ध न्यायालय से वारंट जारी किया गया था।
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रामशंकर के खिलाफ हरीपर्वत थाने में 16 नवम्बर 2011 को टोरन पावर लिमिटेड के कार्यालय में एसएस सिंह और भावेश रसिक लाल सहित स्थानीय 10-15 समर्थकों के साथ घुस कर मारपीट करने का आरोप है, जिसमें मैनेजर आरपी सिंह को चोटें आयीं थीं। मारपीट का मुकदमा समेधी लाल ने लिखाया था।
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दूसरे मामले में आगरा के सदर बाजार थाना वादी बच्चे द्वारा 17 मार्च 2010 को रिपोर्ट लिखाई गई थी कि सांसद रामशंकर कठेरिया अपने दस्ते के साथ शहीद नगर मस्जिद के पास आए तथा एक समुदाय विशेष को जाति सूचक शब्द एवं गालियां दीं।
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यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सांसद के समर्थकों ने फायरिंग भी की। दोनों मामलों में आठ साल तक जमानत नहीं कराई गई थी, जिसमें उनके विरुद्ध न्यायालय से वारंट जारी किया गया था।