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Agra News: व्यापार के लिए जीएसटी में पंजीयन जरूरी

Fri, 09 Feb 2024 11:14 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 09 Feb 2024 11:14 PM IST
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Registration in GST is necessary for business
मैनपुरी। राज्य कर विभाग की ओर से कुरावली के जैन भवन में शुक्रवार को शिविर लगाकर व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया गया। डिप्टी कमिश्रर मनोज कुमार यादव ने कहा कि व्यापार करने के लिए जीएसटी में पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है। पंजीकरण कराने की सुविधा निशुल्क है। पंजीकृत व्यापारियों को सुविधाएं मिलती हैं।
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उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों का जीएसटी में पंजीकरण होता है उनको मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभ मिलता है। पंजीकृत व्यापारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 10 लाख रुपये का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। डिप्टी कमिश्रर उमाशंकर विश्वकर्मा ने कहा कि जीएसटी में पंजीकरण कराने की प्रक्रिया बहुत सरल है। ज्वाइंट कमिश्रर अनिमेश कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्रर जीनत परवीन, ओमप्रकाश सिंह, विजय बहादुर सिंह, राज्य कर अधिकारी राकेश सक्सेना, अतुल कुमार, आरपी गुप्ता, अर्पित जैन, राकेश यादव, शिवम यादव, रोहित सोनी मौजूद रहे।
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