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अयोध्या फैसला: यहां बनाई जाएगी अस्थाई जेल, असमाजिक तत्व किए पाबंद
Sat, 09 Nov 2019 12:15 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Sat, 09 Nov 2019 12:15 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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अयोध्या प्रकरण में फैसले के बाद स्थिति बिगड़ने के हालात में अराजक तत्वों को हरीपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज और क्वीन विक्टोरिया कॉलेज में बनाई अस्थायी जेल में रखा जाएगा। जिला कारागार के अधीक्षक ने इस संबंध में प्रस्ताव अपर जिलाधिकारी नगर प्रभाकांत अवस्थी को भेजा है।
अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का किसी भी दिन फैसला आ सकता है। इस फैसले के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। शांति कमेटियों की बैठकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है।
संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी शुरू कर दी गई है। असामाजिक तत्वों को पाबंद किया जा रहा है। इतनी कवायद के बावजूद फैसले को लेकर यदि कोई शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उन्हें अस्थायी जेलों में कैद किया जाएगा।
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अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का किसी भी दिन फैसला आ सकता है। इस फैसले के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। शांति कमेटियों की बैठकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है।
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संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी शुरू कर दी गई है। असामाजिक तत्वों को पाबंद किया जा रहा है। इतनी कवायद के बावजूद फैसले को लेकर यदि कोई शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उन्हें अस्थायी जेलों में कैद किया जाएगा।
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अपर जिलाधिकारी नगर ने जेल अधीक्षक से अस्थायी जेल बनाए जाने के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। शुक्रवार को यह रिपोर्ट एडीएम सिटी कार्यालय को प्राप्त हो गई है। जेल अधीक्षक का कहना है कि अयोध्या फैसले पर जिले की संवेदनशीलता में विभिन्न कारणों से आंशिक परिवर्तन आना संभावित है।
फैसले को दृष्टिगत रखते हुए एवं मंडलायुक्त के निर्देशों के अनुसार अस्थायी कारागार बनाना आवश्यक है। एडीएम सिटी की मोहर लगने के बाद एमडी जैन इंटर कॉलेज और क्वीन विक्टोरिया इंटर कॉलेज को अस्थायी जेल के रूप में कुछ समय के लिए तैयार किया जाएगा।
आजादी से पहले का है एक्ट
अस्थायी जेल बनाने का एक्ट आजादी से पहले का है। जेल अधीक्षक ने प्रिजिंस एक्ट 1894 की धारा सात में दी गई व्यवस्था के अनुक्रम में अस्थायी जेल बनाने की अनुमति मांगी है।
फैसले को दृष्टिगत रखते हुए एवं मंडलायुक्त के निर्देशों के अनुसार अस्थायी कारागार बनाना आवश्यक है। एडीएम सिटी की मोहर लगने के बाद एमडी जैन इंटर कॉलेज और क्वीन विक्टोरिया इंटर कॉलेज को अस्थायी जेल के रूप में कुछ समय के लिए तैयार किया जाएगा।
आजादी से पहले का है एक्ट
अस्थायी जेल बनाने का एक्ट आजादी से पहले का है। जेल अधीक्षक ने प्रिजिंस एक्ट 1894 की धारा सात में दी गई व्यवस्था के अनुक्रम में अस्थायी जेल बनाने की अनुमति मांगी है।