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Agra News: निषेधाज्ञा लागू, गुट बनाकर खड़े होने पर भी हो जाएगा मुकदमा
Fri, 03 Jan 2025 05:54 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 03 Jan 2025 05:54 PM IST
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- प्रशासन ने जारी किया आदेश, 31 जनवरी तक लागू रहेगी
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। आगामी त्योहार, परीक्षाओं को देखते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोग एक साथ गुट बनाकर भी बेवजह खड़े न हों। वरना, उन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 31 जनवरी की रात्रि तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र ने बताया कि 13 जनवरी तक राजकीय पॉलीटेक्निक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 14 जनवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उक्त त्योहार एवं वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक एवं अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए यह फैसला लिया गया है। निषेधाज्ञा अवधि में बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बंदूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत हों। इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोगों को एक गुट बनाकर खड़े होना भी प्रतिबंधित रहेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। आगामी त्योहार, परीक्षाओं को देखते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोग एक साथ गुट बनाकर भी बेवजह खड़े न हों। वरना, उन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 31 जनवरी की रात्रि तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र ने बताया कि 13 जनवरी तक राजकीय पॉलीटेक्निक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 14 जनवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उक्त त्योहार एवं वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक एवं अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए यह फैसला लिया गया है। निषेधाज्ञा अवधि में बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बंदूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत हों। इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोगों को एक गुट बनाकर खड़े होना भी प्रतिबंधित रहेगा।
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