फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Prohibitory order imposed, people will be prosecuted even if they form a group

Agra News: निषेधाज्ञा लागू, गुट बनाकर खड़े होने पर भी हो जाएगा मुकदमा

Fri, 03 Jan 2025 05:54 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 03 Jan 2025 05:54 PM IST
विज्ञापन
Prohibitory order imposed, people will be prosecuted even if they form a group
- प्रशासन ने जारी किया आदेश, 31 जनवरी तक लागू रहेगी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। आगामी त्योहार, परीक्षाओं को देखते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोग एक साथ गुट बनाकर भी बेवजह खड़े न हों। वरना, उन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 31 जनवरी की रात्रि तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।


अपर जिला मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र ने बताया कि 13 जनवरी तक राजकीय पॉलीटेक्निक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 14 जनवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उक्त त्योहार एवं वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक एवं अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए यह फैसला लिया गया है। निषेधाज्ञा अवधि में बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बंदूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत हों। इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोगों को एक गुट बनाकर खड़े होना भी प्रतिबंधित रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed