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जिले के 36 गरीब बंदियों को मिलेगा शीघ्र न्याय

Thu, 02 Jan 2020 11:09 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jan 2020 11:09 PM IST
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prisoners provide lawyers
मैनपुरी। जेल में बंद 36 गरीब बंदियों को अब शीघ्र न्याय मिलेगा। जिले में निशुल्क पैरवी योजना लागू होने के बाद गरीब बंदियों को मुकदमा लड़ने के लिए निशुल्क वकील मुहैया कराए गए हैं। जिन बंदियों ने निशुल्क वकील पाने के लिए आवेदन किए हैं। उन पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। कई बंदी अपनी गरीबी के चलते मुकदमा नहीं लड़ पाते हैं। मुकदमा लड़ने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीबी के चलते उनको काफी समय तक जेल में रहना पड़ता है। जिले में निशुल्क पैरवी योजना लागू होने के बाद पहले चरण में जेल में 36 गरीब बंदियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन गरीब बंदियों को निशुल्क वकील मुहैया कराए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए निशुल्क वकील जेल में बंद इन गरीब बंदियों का निशुल्क मुकदमा लड़ेंगे। इन बंदियों को न तो वकील को फीस देनी होगी। न ही मुकदमा लड़ने का खर्च उठाना होगा। वकीलों द्वारा की जाने वाली पैरवी की विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।
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पात्रता पर मिलेंगे निशुल्क वकील
गरीब बंदियों को उनके आवेदन पर पात्रता के आधार पर निशुल्क वकील मिलेंगे। जेल में बंद बंदी अपनी गरीबी की स्थिति का हवाला देकर जेल अधीक्षक के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करेंगे। जिन पर जांच के बाद पात्रता के आधार पर उनको निशुल्क वकील की सुविधा दी जाएगी।
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बीस वकीलों का बनाया पैनल
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 20 वकीलों का पैनल बनाया गया है। पैनल में शामिल किए गए वकीलों को रोस्टर के हिसाब से गरीब बंदियों के मुकदमे आवंटित किए जाएंगे। मुकदमों की पैरवी की नियमित रूप से समीक्षा प्राधिकरण सचिव करेंगे।
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बंदियों को न्याय दिलाया जाएगा
बंदियों को गरीबी के आधार पर उनके आवेदन पर विचार करने के बाद पात्रता केे आधार पर निशुल्क वकील की सुविधा देने के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश हैं। 20 वकीलों के पैनल के माध्यम से गरीब बंदियों को न्याय दिलाया जाएगा।
तरन्नुम खान, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण
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