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पंचायत चुनाव 2021: धरी रह गई अंतिम आरक्षण सूची की तैयारी, मायूस हुए लोग
Sat, 13 Mar 2021 04:08 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 13 Mar 2021 04:08 PM IST
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जिला पंचायत कार्यालय, मैनपुरी
- फोटो : अमर उजाला
पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने की तैयारियां धरी रह गईं। मैनपुरी जिले में शुक्रवार को देर रात तक पंचायत राज विभाग ने अंतिम सूची तैयार की थी। इसी बीच उच्च न्यायालय के आदेश पर शासन ने सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। इससे चुनाव प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। शासन के आदेश पर ही अब अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी।
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जिला प्रशासन को शनिवार को अंतिम आरक्षण सूची जारी करनी थी। इसमें जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान का आरक्षण जारी किया जाना है। इसके लिए पंचायत राज विभाग नौ मार्च से कवायद कर रहा था।
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आपत्तियों का निस्तारण कर शुक्रवार को शाम सूची भी तैयार कर ली गई, लेकिन अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के आदेश पर सूची का प्रकाशन रोक दिया गया। कर्मचारियों और लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो वे मायूस नजर आए। प्रशासन अब शासन और उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। जो भी आदेश मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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ये हैं आंकड़े
- 549 ग्राम प्रधान के पद
- 30 हैं जिला पंचायत सदस्य के पद
- 09 हैं ब्लॉक प्रमुख के पद
- 761 हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद
- 6967 हैं ग्राम पंचायत सदस्य के पद
कहीं बर्बाद न हो जाए मेहनत
सूत्रों के अनुसार पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों को डर है कि कहीं आरक्षण सूची के लिए की गई उनकी पूरी मेहनत बेकार न हो जाए। दरअसल अगर उच्च न्यायालय आरक्षण के संबंध में कोई आदेश देता है तो नए सिरे से आरक्षण के लिए प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, इससे विभाग की परेशानी बढ़ जाएगी।
जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) स्वामीदीन ने कहा कि शासन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतिम सूची जारी न करने का आदेश दिया है। आगे भी जो आदेश मिलेगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- 549 ग्राम प्रधान के पद
- 30 हैं जिला पंचायत सदस्य के पद
- 09 हैं ब्लॉक प्रमुख के पद
- 761 हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद
- 6967 हैं ग्राम पंचायत सदस्य के पद
कहीं बर्बाद न हो जाए मेहनत
सूत्रों के अनुसार पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों को डर है कि कहीं आरक्षण सूची के लिए की गई उनकी पूरी मेहनत बेकार न हो जाए। दरअसल अगर उच्च न्यायालय आरक्षण के संबंध में कोई आदेश देता है तो नए सिरे से आरक्षण के लिए प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, इससे विभाग की परेशानी बढ़ जाएगी।
जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) स्वामीदीन ने कहा कि शासन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतिम सूची जारी न करने का आदेश दिया है। आगे भी जो आदेश मिलेगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।