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अवैध रूप से बेचा जा रहा था प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन, जब्त
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मैनपुरी। शहर के देवी रोड स्थित एक दुकान पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए। बिना लाइसेंस के दवाओं का कारोबार किया जा रहा था। दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। कार्रवाई के लिए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा को रिपोर्ट भेजी है।
सोमवार को औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल को सूचना मिली कि देवी रोड स्थित एक दुकान पर ऑक्सीटोसिन की बिक्री की जा रही है। छापेमारी में दुकान पर ऑक्सीटोसिन के 13 वाइल बरामद हुए। इन पर लेबिलिंग नहीं की गई थी। ऑक्सीटोसिन जब्त कर नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।दुकान से सैंपल की दवाएं भी बरामद की गईं, इनकी बिक्री की जा रही थी। टीम को दुकान पर एक्सपाइरी दवा भी मिलीं। निरीक्षण के दौरान औषधि अनुसेवक रामकुमार मौजूद रहे।
नहीं प्रस्तुत कर सके अभिलेख
औषधि निरीक्षक ने बताया जांच में पता चला जिस दुकान से दवाएं बरामद हुईं हैं उसमें पहले अन्नू मेडिकल स्टोर संचालित था। उसके लाइसेंस की वैद्यता खत्म हो चुकी है। मौजूद युवक ने अपना नाम मुकेश यादव बताया। वह लाइसेंस या अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। दुकान के सामने क्लीनिक पर भी औषधि निरीक्षक ने जांच की, यहां कोई दवा नहीं मिली। खुद को चिकित्सक बताने वाले उमेश यादव अपने अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। कार्रवाई के लिए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा को रिपोर्ट भेजी है।
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दवाएं की गईं सीज
मेडिकल स्टोर पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध थीं। इनमें कई इंजेक्शन भी शामिल थे। लाइसेंस न होने के चलते सभी दवाओं को सीज कर दिया गया है।
पैकिंग है प्रतिबंधित
सरकार द्वारा दो एमएल से अधिक की ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की पैकिंग प्रतिबंधित की हुई है। केवल मानव चिकित्सा में ही इसका उपयोग किया जा सकता है। बड़ी पैकिंग कर अवैध रूप से इसका प्रयोग पशुओं और सब्जियों में किया जाता है।
पांच दवाओं के लिए नमूने
औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने पांच दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजे हैं। इसमें प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के एक नमूने के अलावा अन्य पांच नमूने सैंपल की दवाओं के लिए गए । इसमें टैबलेट क्लेवाम 625, फ्लूकोनाजोल, कैप्सूल पैंटोप डीएसआर और कफ सिरप कोस्कोफिन प्लस का नमूना शामिल है।
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सोमवार को औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल को सूचना मिली कि देवी रोड स्थित एक दुकान पर ऑक्सीटोसिन की बिक्री की जा रही है। छापेमारी में दुकान पर ऑक्सीटोसिन के 13 वाइल बरामद हुए। इन पर लेबिलिंग नहीं की गई थी। ऑक्सीटोसिन जब्त कर नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।दुकान से सैंपल की दवाएं भी बरामद की गईं, इनकी बिक्री की जा रही थी। टीम को दुकान पर एक्सपाइरी दवा भी मिलीं। निरीक्षण के दौरान औषधि अनुसेवक रामकुमार मौजूद रहे।
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नहीं प्रस्तुत कर सके अभिलेख
औषधि निरीक्षक ने बताया जांच में पता चला जिस दुकान से दवाएं बरामद हुईं हैं उसमें पहले अन्नू मेडिकल स्टोर संचालित था। उसके लाइसेंस की वैद्यता खत्म हो चुकी है। मौजूद युवक ने अपना नाम मुकेश यादव बताया। वह लाइसेंस या अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। दुकान के सामने क्लीनिक पर भी औषधि निरीक्षक ने जांच की, यहां कोई दवा नहीं मिली। खुद को चिकित्सक बताने वाले उमेश यादव अपने अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। कार्रवाई के लिए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा को रिपोर्ट भेजी है।
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दवाएं की गईं सीज
मेडिकल स्टोर पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध थीं। इनमें कई इंजेक्शन भी शामिल थे। लाइसेंस न होने के चलते सभी दवाओं को सीज कर दिया गया है।
पैकिंग है प्रतिबंधित
सरकार द्वारा दो एमएल से अधिक की ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की पैकिंग प्रतिबंधित की हुई है। केवल मानव चिकित्सा में ही इसका उपयोग किया जा सकता है। बड़ी पैकिंग कर अवैध रूप से इसका प्रयोग पशुओं और सब्जियों में किया जाता है।
पांच दवाओं के लिए नमूने
औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने पांच दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजे हैं। इसमें प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के एक नमूने के अलावा अन्य पांच नमूने सैंपल की दवाओं के लिए गए । इसमें टैबलेट क्लेवाम 625, फ्लूकोनाजोल, कैप्सूल पैंटोप डीएसआर और कफ सिरप कोस्कोफिन प्लस का नमूना शामिल है।