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Agra News: एसडीएम खेरागढ़ पर केस दर्ज करने का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
Fri, 06 Sep 2024 12:01 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 06 Sep 2024 12:01 AM IST
सार
एसडीएम खेरागढ़ पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर दिया गया है।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने एसडीएम खेरागढ़ से नाराजगी जताई है। उन्होंने आईपीसी की धारा-349 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करने और 6 सितंबर को तलब करने के आदेश दिए हैं। जारी समन थानाध्यक्ष जगनेर तामील कराएंगे।
मामले के अनुसार सीजेएम की अदालत में गीता देवी ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। सीजेएम ने उस पर एसडीएम से आख्या तलब की थी। आख्या न भेजने पर सीजेएम ने 16 जुलाई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कहा कि एसडीएम व्यक्तिगत रूप से अदालत में आकर स्पष्टीकरण दें। अनुपालन न होने पर एकपक्षीय दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस तामील होने के बावजूद एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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मामले के अनुसार सीजेएम की अदालत में गीता देवी ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। सीजेएम ने उस पर एसडीएम से आख्या तलब की थी। आख्या न भेजने पर सीजेएम ने 16 जुलाई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कहा कि एसडीएम व्यक्तिगत रूप से अदालत में आकर स्पष्टीकरण दें। अनुपालन न होने पर एकपक्षीय दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस तामील होने के बावजूद एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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