फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   One person has been sentenced in a 26-year-old assault case, two have died

Agra News: 26 साल पुराने मारपीट के मामले में एक को सजा, दो की हो चुकी है मौत

Tue, 15 Jul 2025 11:47 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 15 Jul 2025 11:47 PM IST
विज्ञापन
One person has been sentenced in a 26-year-old assault case, two have died
मैनपुरी। 1998 के एक पुराने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में मंगलवार को सीजेएम कोर्ट से एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इस मामले के दो अन्य अभियुक्तों की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
विज्ञापन

यह मामला 1998 का है। शहर कोतवाली में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश गवाह और विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त प्रेमचन्द्र निवासी स्यारपुर, कोतवाली को दोषी पाया। जेल में बिताई अवधि और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस मामले के दो अन्य अभियुक्त साधूराम और गंगाचरन की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
विज्ञापन

23 साल पुराने एनडीपीएस मामले में एक दोषी को सजा : मैनपुरी। किशनी थाना क्षेत्र से जुड़े एक 23 साल पुराने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के मामले में मंगलवार को एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोषी बृजभान निवासी नगला मले, थाना किशनी को जेल में बिताई अवधि और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला 2002 का है। अभियुक्त के कब्जे से 19 पुड़िया स्मैक बरामद हुई थी। न्यायालय के समक्ष आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed