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अब स्ट्रीट लाइटों से फिर रोशन होंगी गांव की गलियां
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मैनपुरी। गांवों की गलियां एक बार फिर स्ट्रीट लाइटों से रोशन होंगी। शासन ने लाइटें लगाने से रोक हटा दी है। हालांकि नए आदेश के तहत स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए कुछ शर्तें भी लगा दी गई हैं। इसमें कीमत निर्धारण के साथ ही लाइटें लगाने के लिए दूरी भी तय कर दी गई है। आदेश आने के बाद डीपीआरओ ने भी सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत को पत्र जारी कर दिया है।
ग्राम पंचायतों में निधि से स्ट्रीट लाइटें लगवाने पर लगी रोक शासन ने हटा दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर दोबारा लाइटें लगवाने की अनुमति दे दी है। इसमें कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन की ओर से ईईएसएल कंपनी के आधार पर एलईडी लाइटों की कीमत का निर्धारण किया गया है। इसी के आधार पर ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइटें लगवानी होंगी। साथ ही दूरी का निर्धारण भी कर दिया है।
अगर दो पोल के बीच की दूरी 30 मीटर से कम है तो वहां 18 वाट की एलईडी लाइट, दूरी 30 मीटर से अधिक है तो 24 वाट की एलईडी लाइट, दूरी 50 मीटर से अधिक है तो 35 वाट की एलईडी लाइट और दूरी 45 वाट से अधिक है तो 75वाट की एलईडी लाइट लगानी होगी। शासन के पत्र के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीदीन ने सभी खंड विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पत्र जारी कर दिया है।
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इंस्टॉलेशन, टाइमर और जीएसटी भी होगी कीमत में शामिल
शासन ने ये भी साफ कर दिया है कि एलईडी लाइट की निर्धारित कीमतों के अलावा अतिरिक्त खर्च नहीं किया जा सकेगा। इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज, टाइमर और जीएसटी भी शामिल होगा। वारंटी खत्म होने के बाद लाइटों की देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी पंचायत पर होगी।
ये निर्धारित की गईं हैं कीमत
क्षमता कीमत
-18 वाट एलईडी लाइट 3199 रुपये
-24 वाट एलईडी लाइट 3385 रुपये
-35 वाट एलईडी लाइट 3482 रुपये
-45 वाट एलईडी लाइट 3871 रुपये
वर्जन
शासन ने ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइट लगाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए कुछ शर्तें शामिल कर दी गई हैं। इसके अनुसार ही ग्राम पंचायतों के एलईडी लाइट स्थापना का कार्य करना होगा।
स्वामीदीन, डीपीआरओ।
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ग्राम पंचायतों में निधि से स्ट्रीट लाइटें लगवाने पर लगी रोक शासन ने हटा दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर दोबारा लाइटें लगवाने की अनुमति दे दी है। इसमें कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन की ओर से ईईएसएल कंपनी के आधार पर एलईडी लाइटों की कीमत का निर्धारण किया गया है। इसी के आधार पर ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइटें लगवानी होंगी। साथ ही दूरी का निर्धारण भी कर दिया है।
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अगर दो पोल के बीच की दूरी 30 मीटर से कम है तो वहां 18 वाट की एलईडी लाइट, दूरी 30 मीटर से अधिक है तो 24 वाट की एलईडी लाइट, दूरी 50 मीटर से अधिक है तो 35 वाट की एलईडी लाइट और दूरी 45 वाट से अधिक है तो 75वाट की एलईडी लाइट लगानी होगी। शासन के पत्र के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीदीन ने सभी खंड विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पत्र जारी कर दिया है।
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इंस्टॉलेशन, टाइमर और जीएसटी भी होगी कीमत में शामिल
शासन ने ये भी साफ कर दिया है कि एलईडी लाइट की निर्धारित कीमतों के अलावा अतिरिक्त खर्च नहीं किया जा सकेगा। इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज, टाइमर और जीएसटी भी शामिल होगा। वारंटी खत्म होने के बाद लाइटों की देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी पंचायत पर होगी।
ये निर्धारित की गईं हैं कीमत
क्षमता कीमत
-18 वाट एलईडी लाइट 3199 रुपये
-24 वाट एलईडी लाइट 3385 रुपये
-35 वाट एलईडी लाइट 3482 रुपये
-45 वाट एलईडी लाइट 3871 रुपये
वर्जन
शासन ने ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइट लगाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए कुछ शर्तें शामिल कर दी गई हैं। इसके अनुसार ही ग्राम पंचायतों के एलईडी लाइट स्थापना का कार्य करना होगा।
स्वामीदीन, डीपीआरओ।