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राहत: अब तीन माह तक ले सकते हैं टिकट का रिफंड, रेलवे ने किया नियमों में बदलाव
Sun, 22 Mar 2020 12:02 PM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Sun, 22 Mar 2020 12:02 PM IST
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ट्रेनों में रिजर्वेशन निरस्त कराने वालों की भीड़ बुकिंग खिड़कियों पर पहुंच रही थी। इसे देखते हुए रेलवे ने अपने टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब तीन माह के भीतर रिफंड लिया जा सकता है। सामान्य रूप से तीन दिन में रिफंड लेना होता है।
रेलवे ने जो गाड़ियां 21 मार्च से 21 जून के मध्य निरस्त की हैं, उनके यात्री यात्रा की तारीख से 90 दिनों तक टिकट जमा करने पर रिफंड ले सकते हैं। अभी तक तीन दिन के भीतर ही टिकट रिफंड की धनराशि वापस की जाती थी।
टीडीआर (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से तीन माह के भीतर टिकट जमा किया जा सकता है। इसी तरह टीडीआर को दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, ट्रेन चार्ट के सत्यापन के लिए टीडीआर दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर धन वापसी हो सकेगी।
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अभी तक यह समय सीमा दस दिन ही थी। जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से तीन माह के भीतर काउंटर पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
आगरा रेल मंडल के डीसीएम एसके श्रीवास्तव ने बताया कि टिकट खिड़कियों पर रिफंड के लिए आने वाली भीड़ से बचने के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है।
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रेलवे ने जो गाड़ियां 21 मार्च से 21 जून के मध्य निरस्त की हैं, उनके यात्री यात्रा की तारीख से 90 दिनों तक टिकट जमा करने पर रिफंड ले सकते हैं। अभी तक तीन दिन के भीतर ही टिकट रिफंड की धनराशि वापस की जाती थी।
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टीडीआर (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से तीन माह के भीतर टिकट जमा किया जा सकता है। इसी तरह टीडीआर को दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, ट्रेन चार्ट के सत्यापन के लिए टीडीआर दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर धन वापसी हो सकेगी।
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अभी तक यह समय सीमा दस दिन ही थी। जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से तीन माह के भीतर काउंटर पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
आगरा रेल मंडल के डीसीएम एसके श्रीवास्तव ने बताया कि टिकट खिड़कियों पर रिफंड के लिए आने वाली भीड़ से बचने के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है।