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Mainpuri: सदर एसडीएम और तहसीलदार को नोटिस जारी, जानें क्या है मामला
Fri, 01 Jul 2022 05:35 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 01 Jul 2022 05:35 PM IST
सार
दोनों अधिकारियों को आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में एक सप्ताह में अधिकरण में उपस्थित होकर आख्या देने के निर्देश दिए हैं।
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कोर्ट
- फोटो : amar ujala
विस्तार
मैनपुरी में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा जारी 14 लाख की आरसी की वसूली नहीं करने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी पीएन राय जिला जज ने एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर को नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों को आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में एक सप्ताह में अधिकरण में उपस्थित होकर आख्या देने के निर्देश दिए हैं।
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थाना बिछवां के अंजनी निवासी हरीओम की मार्ग दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद उनकी पत्नी नीरज देवी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करने के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/ जिला जज पीएन राय ने 14 लाख रुपया मुआवजा का आदेश पारित किया। मुआवजा की धनराशि बीमा कंपनी द्वारा अदा नहीं किए जाने पर पीठासीन अधिकारी ने आरसी जारी करके वसूली के लिए तहसीलदार सदर के कार्यालय में भेजकर धनराशि की वसूली करके अधिकरण में जमा कराने के निर्देश तहसीलदार सदर को दिये थे। मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख तय कर दी गई है।
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बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक को तलब किया
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी पीएन राय ने टक्कर मारने वाले वाहन का बीमा करने वाली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक को तलब किया है। आदेश में कहा है कि शाखा प्रबंधक उस खाता संख्या की भी जानकारी दें, जिस खाते को मुआवजा की धनराशि की वसूली करने के लिए कुर्क करके पीड़िता को मुआवजा दिलाया जा सके।
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