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Agra News: आंख में चोट पहुंचाने के आरोपी को जमानत नहीं
Mon, 23 Oct 2023 12:25 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 23 Oct 2023 12:25 AM IST
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने गुलेल से भाई की आंख में चोट पहुंचाने एवं गाली गलौज करने के आरोपी पिता पुत्र को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मोहल्ला खेरु गंजडुंडवारा निवासी शानू की आंख में उसके भाई राजा ने 27 मार्च 2023 को गुलेल मार दी। जिससे उसकी आंंख नीली पड़ गई। मां शमीम ने अपने पुत्र राजा व पति शब्बन पर गाली गलोज, धमकी आदि देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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मोहल्ला खेरु गंजडुंडवारा निवासी शानू की आंख में उसके भाई राजा ने 27 मार्च 2023 को गुलेल मार दी। जिससे उसकी आंंख नीली पड़ गई। मां शमीम ने अपने पुत्र राजा व पति शब्बन पर गाली गलोज, धमकी आदि देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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