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UP: युवक की पीट-पीटकर हत्या...कोर्ट ने नौ दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी देना होगा

Fri, 07 Nov 2025 08:50 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: अरुन पाराशर Updated Fri, 07 Nov 2025 08:50 PM IST
सार

आगरा में युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। कोर्ट ने नाै आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Nine people have been sentenced to life imprisonment for beating youth to death in Agra
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

शराब पिलाने के बाद युवक की पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी माना। अपर जिला जज-5 मृदुल ने सभी को आजीवन कारावास और 2.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना रकाबगंज में मंटोला निवासी मोहम्मद बकार ने तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि 27 फरवरी 2023 को उनका बेटा आबिद उर्फ मूसा शाम 6 बजे घर पर था। आरोपी संजू कर्दम, टीटू, गुलाब, नरेंद्र सहित नौ लोग उनके घर आए और बेटे को अपने साथ ले गए।
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आरोप है कि काजीपाड़ा रेलवे लाइन पर ले जाकर उनके पुत्र को शराब पिलाई। कहा कि तू बहुत मुंह लगता है। इसके बाद सभी आरोपियों ने लाठी, चाकू, सरिया, तलवार से हमला बोल दिया। पीट-पीटकर बेटे को मार डाला। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था। विवेचक ने 6 अप्रैल 2023 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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इन्हें हुई सजा
मंटोला थाना क्षेत्र के टीला नंदराम निवासी संजू कर्दम, टीटू, बकरा उर्फ विक्रम, बृजेश, रकाबगंज थाना क्षेत्र के टीला शेख मन्नू निवासी कलुआ उर्फ नरेंद्र, राजाबाबू, गुलाब सिंह, संदीप और नाई मंडी थाना क्षेत्र के नगला ढाकरान निवासी नरेंद्र को सजा सुनाई गई।

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