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बहुचर्चित नेहा शर्मा हत्याकांड में 19 जनवरी को दर्ज किए जाएंगे बयान
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा
Updated Wed, 03 Jan 2018 10:05 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : amar ujala
दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीईआई) में एमटेक की शोध छात्रा नेहा शर्मा की हत्या के मामले में 19 जनवरी को गवाही होगी। कोर्ट ने इसकी तारीख नियत की है। इसमें वादी पक्ष के बयान दर्ज किए जाएंगे।
मंगलवार को कोर्ट में मुख्य अभियुक्त उदय स्वरूप हाजिर रहा। उसे जेल से पेशी पर लाया गया। वह 12 मई, 2016 से बंद है। इससे पहले भी इसी केस में जेल में रह चुका है। तब जमानत पर छूट गया था। बाद में उसके खिलाफ और साक्ष्य मिले। इस पर धाराएं बढ़ीं तो उसे फिर से जेल भेजा गया।
सह अभियुक्त यशवीर सिंह संधू भी हाजिर रहा। उसे सीबीआई ने क्लीन चिट दी लेकिन इससे पहले पुलिस की जांच में वह आरोपी बनाया गया था। इसके चलते उस पर लगे आरोप का भी परीक्षण किया जा रहा है।
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केस बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले इसे यहां से स्थानांतरित करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुनवाई आगरा की कोर्ट में ही होगी। इस पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता मंगलवार को कोर्ट में पहुंचे। दोनों ने कहा कि न्याय हित में सुनवाई को फिर से शुरू किया जाए। इस पर कोर्ट ने 19 जनवरी की तारीख दी।
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मंगलवार को कोर्ट में मुख्य अभियुक्त उदय स्वरूप हाजिर रहा। उसे जेल से पेशी पर लाया गया। वह 12 मई, 2016 से बंद है। इससे पहले भी इसी केस में जेल में रह चुका है। तब जमानत पर छूट गया था। बाद में उसके खिलाफ और साक्ष्य मिले। इस पर धाराएं बढ़ीं तो उसे फिर से जेल भेजा गया।
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सह अभियुक्त यशवीर सिंह संधू भी हाजिर रहा। उसे सीबीआई ने क्लीन चिट दी लेकिन इससे पहले पुलिस की जांच में वह आरोपी बनाया गया था। इसके चलते उस पर लगे आरोप का भी परीक्षण किया जा रहा है।
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केस बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले इसे यहां से स्थानांतरित करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुनवाई आगरा की कोर्ट में ही होगी। इस पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता मंगलवार को कोर्ट में पहुंचे। दोनों ने कहा कि न्याय हित में सुनवाई को फिर से शुरू किया जाए। इस पर कोर्ट ने 19 जनवरी की तारीख दी।
कोर्ट तय करे, कौन करेगा पैरवी
डेमो
- फोटो : demo pic
नेहा शर्मा के पिता रक्षपाल शर्मा की ओर से निजी अधिवक्ता के रूप में पैरवी के लिए एडवोकेट अरविन्द शर्मा ने वकालतनामा पेश किया है। वादी पक्ष की ओर से अभी तक सीबीआई के अधिवक्ता, एडीजीसी एवं निजी अधिवक्ता सुखवीर सिंह चौहान और रमाशंकर सिंह राजपूत पैरवी करते आ रहे हैं। वादी पक्ष की ओर से कोर्ट से यह तय करने की अपील की गई है कि निजी अधिवक्ता के तौर पर केस की पैरवी कौन करे?